भारत में स्थित अचल संपत्ति की बिक्री-आय के प्रत्यावर्तन के लिए समयबंदी अवधि हटाना - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारत में स्थित अचल संपत्ति की बिक्री-आय के प्रत्यावर्तन के लिए समयबंदी अवधि हटाना
भारतीय रिज़र्व बैंक ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं. 35 नवंबर 1, 2002 सेवा में महोदया/महोदय भारत में स्थित अचल संपत्ति की बिक्री-आय के प्राधिकृत व्यापारियों का ध्यान दिनांक 3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 21/2000 आरबी के विमय 6 (ख)(ii) की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसके अनुसार प्रधिकृत व्यापारियों को अनुमति दी गई है कि वे अनिवासी भारतीयों/भारतीय मूल के व्यक्तियों को भारत में अचल संपत्ति (कृषि भूमि /फार्म हाउस /वृक्षारोपण संपत्ति के सिवायत्र्) की बिक्री-आया को प्रत्यावर्तित करने की अनुमति दे सकते हैं बशर्ते कि संपत्ति की बिक्री उसे अभिगृहीत करने की तारीख अथवा उसके अभिग्रहण के लिए किए गए भुगतान की अंतिम किस्त के भुगतान की तारीख से 3 वर्ष, जो भी बाद में हो, के बाद की गई हो । 2. रिज़र्व बैंक ने उक्त अधिसूचना को संशोधित करते हुए जून 29, 2002 को अधिसूचना सं. फेमा 65 /2002-आरबी (प्रतिलिपि संलग्न) जारी की है जिसमें अनिवासी/भारतीय मूल के व्यक्तियों की भारत में सिाति अचल संपत्ति की बिक्री-आय को प्रत्यावर्तित करने के लिए समयबंदी अवधि समाप्त कर दी गई है । तदनुसार, प्राधिकृत व्यापारी अनिवासी भारतीयों/ भारतीय मूल के व्यक्तियों को भारत में अभिगृहीत अचल संपत्ति की बिक्री-आय प्रत्यावर्तित करने के लिए, संपत्ति धारित करने की अवधि को ध्यान में न रखते हुए, अनुमति दे सकते हैं । 3. प्राधिकृत व्यापारी इस परिपत्र की विषय-वस्तु की जानकारी अपने सभी ग्राहकों को दें । 4. इस परिपत्र में समाहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और 11 (1) के अंतर्गत जारी किए गए है । भवदीया |