चलनिधि समायोजन सुविधा - संशोधित व्यवस्था - आरबीआई - Reserve Bank of India
चलनिधि समायोजन सुविधा - संशोधित व्यवस्था
आरबीआई/2006-07/279
एफएमडी. एमओएजी. सं. 12/01.01.01/2006-07
2 मार्च 2007
सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)
और प्राथमिक व्यापारी
प्रिय महोदय,
चलनिधि समायोजन सुविधा - संशोधित व्यवस्था
कृपया "वर्ष 2006-07 के लिए वार्षिक मौद्रिक नीति वक्तव्य की तीसरी तिमाही समीक्षा" का पैरा 89 और 95 तथा "चलनिधि प्रबंध - संशोधित व्यवस्था" विषय पर आज निर्गत प्रेस प्रकाशनी देखें। दिनांक 27 अक्तूबर 2004 के हमारे परिपत्र आईडीएमडी. ओएमओ. सं. 7/03.75.00/2004-05 तथा दिनांक 10 फरवरी 2006 के हमारे परिपत्र एफएमडी. एमओएजी. सं. 4/01.01.01/2005-06 द्वारा चलनिधि समायोजन सुविधा के संबंध में लागू की गई वर्तमान व्यवस्थाएं आज की घोषणा के अनुसार संशोधित की जा रही हैं। किए गए परिवर्तन 5 मार्च 2007 की पहली चलनिधि समायोजन सुविधा से प्रभावी होंगे तथा आगामी सूचना तक जारी रहेंगे।
2. तदनुसार 5 मार्च 2007 (सेमवार) से आरंभ करके दैनिक रिवर्स रिपो के माध्यम से प्रतिदिन अधिकतम 3000 करोड़ रुपये तक की राशि अवशेषित की जायेगी जिसमें प्रथम चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत 2000 करोड़ रुपये और द्वितीय चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत 1000 करोड़ रुपये की राशि शामिल होगी। यदि उक्त राशि से अधिक के टेंडर प्राप्त होंगे तो सामान्यत: प्रो-रेटा आधार पर यथानुपात विनियोजन किये जाएंगे।
3. चलनिधि समायोजन सुविधा संबंधी नीलामियों में बोली लगाते समय अनुसूचित वाणिज्य बैंको (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको को छोड़कर) तथा प्राथमिक व्यापारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बोली लगाते समय, बोली को कवर करने के लिए उनके पास स्पष्टत: निधि उपलब्ध है।
4. पहले सूचित अन्य सभी शर्ते यथावत बनी रहेंगी।
भवदीय,
(चंदन सिन्हा)
मुख्य महाप्रबंधक