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तालिबान/अल-कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267(1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्तियों/संस्थाओं की सूची

आरबीआइ/2010-11/362
भुनिप्रवि केंका.एडी.सं. 1568/02.27.005/2010-11

07 जनवरी 2011

भुगतान एवं निपटान अधिनियम, 2007 के अंतर्गत प्राधिकृत सभी भुगतान प्रणाली ऑपरेटर

महोदय

तालिबान/अल-कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267(1999)
तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्तियों/संस्थाओं की सूची

हमें भारत सरकार (विदेश मंत्रालय) के माध्यम से संयुक्‍त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 समिति के अध्यक्ष की निम्‍नलिखित टिप्पणों की प्रतिलिपियां प्राप्त हुई हैं, जिसमें अल-कायदा और तालिबान से संबंधित व्यक्तियों और संस्थाओं की समेकित सूची में किये गये परिवर्तनों को विनिर्दिष्ट किया गया है :

1. टिप्‍पण दिनांक 17 दिसंबर 2010 (अनुबंध I)
2. टिप्‍पण दिनांक 16 दिसंबर 2010 (अनुबंध II)
3. टिप्‍पण दिनांक 01 दिसंबर 2010 (अनुबंध III)
4. टिप्‍पण दिनांक 04 नवंबर 2010 (अनुबंध IV)
5. टिप्‍पण दिनांक 21 अक्‍टूबर 2010 (अनुबंध V)
6. टिप्‍पण दिनांक 28 सितंबर 2010 (अनुबंध VI)
7. टिप्‍पण दिनांक 13 सितंबर 2010 (अनुबंध VII)
8. टिप्‍पण दिनांक 06 अगस्‍त 2010 (अनुबंध VIII)

2. सभी भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों (पीएसओ) से अपेक्षा है कि वे भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी व्‍यक्तियों एवं संस्‍थाओं की समेकित सूची को अद्यतन करें तथा नया खाता खोलने/नए ग्राहकों के पंजीकरण अथवा उन्‍हें सेवा देने से पहले यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रस्तावित ग्राहक का नाम इस सूची में नहीं है। साथ ही पीएसओ को यह सुनिश्चित करने के लिए कि सूची में शामिल संस्थाओं या व्यक्तियों में से कोई खाता धारक नहीं है अथवा खातों से संबंधित नहीं है, सभी मौजूदा खातों की जांच करनी चाहिए।

3. सभी भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों को सूचित किया जाता है कि आप रिज़र्व बैंक के 17 सितंबर 2009 के परिपत्र बैंपविवि.एएमएल.बीसी.सं.44/14.01.001/2009-10 के साथ संलग्न 27 अगस्त 2009 के यूएपीएआदेश में निर्धारित प्रक्रिया का कड़ाई से अनुसरण करें तथा सरकार द्वारा जारी आदेश काअक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें। उक्‍त परिपत्र हमारी वेबसाइट www.rbi.org.in पर उपलब्ध है।

4. जहाँ तक निर्दिष्ट व्यक्तियों/संस्थाओं द्वारा बैंक खातों के रूप में रखी गयी निधियों, वित्तीय आस्तियों या आर्थिक संसाधनों और संबंधित सेवाओं पर रोक लगाने का संबंध है, 17 सितंबर 2009 के उपर्युक्‍त परिपत्र के पैरा 6 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की जानी चहिए।

5. उपर्युकत समेकित सूची का पूरा ब्‍योरा संयुक्‍त राष्ट्र संघ की वेबसाइट-
http/www.un.org/sc/committees/1267/consolist.shtml पर उपलब्ध हैं।

6. नोडल अधिकारी/ प्रधान अधिकारी कृपया इस परिपत्र की प्राप्ति सूचना दें।

भवदीय

(के. सिवरामन)
महाप्रबंधक

संलग्‍न : यथोक्‍त

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