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तालि‍बान/अल-कायदा संगठन  से संबंधि‍त यूएनएससीआर 1267(1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्ति‍यों /संस्थाओं की सूची

आरबीआइ/2010-11/499
बैंपवि‍वि‍. एएमएल सं.16832/14.06.001/2010-11

02 मई 2011

अध्यक्ष /मुख्य कार्यपालक अधि‍कारी
सभी अनुसूचि‍त वाणि‍ज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)/
स्थानीय  क्षेत्र बैंक/अखि‍ल भारतीय  वि‍त्तीय संस्थाएं 

महोदय,

तालि‍बान/अल-कायदा संगठन  से संबंधि‍त यूएनएससीआर 1267(1999)
तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्ति‍यों /संस्थाओं की सूची

कृपया 31 मार्च 2011 का हमारा परि‍पत्र पत्र बैंपवि‍वि‍.एएमएल. सं.15369/14.06.001/2010-11 देखें । हमें उसके बाद भारत सरकार(वि‍देश मंत्रालय) के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परि‍षद की 1267 समि‍ति‍ के अध्यक्ष के द्वारा प्रेषि‍त दि‍नांक 28 अप्रैल 2011 के  टि‍प्पण की प्रति‍लि‍पि‍ प्राप्त हुई हैं, जि‍समें अल-कायदा और तालि‍बान से संबंधि‍त व्यक्ति‍यों  और संस्थाओं की समेकि‍त सूची में कि‍ये गये परि‍वर्तनों को वि‍नि‍र्दि‍ष्ट कि‍या गया है।

2. बैंकों/अखि‍ल भारतीय वि‍त्तीय संस्थाओं से अपेक्षा की जाती है कि‍ वे रि‍ज़र्व बैंक द्वारा परि‍चालि‍त व्यक्ति‍यों / संस्थाओं की समेकि‍त सूची को अद्यतन करें तथा कोई नया खाता खोलने के पहले यह सुनि‍श्चि‍त करें कि‍ प्रस्तावि‍त ग्राहक का नाम उक्त सूची में न हो। इसके अलावा, बैंकों को सभी मौजूदा खातों की जांच करनी चाहि‍ए ताकि‍ यह सुनि‍श्चि‍त कि‍या जा सके कि‍ सूची में शामि‍ल संस्था या व्यक्ति‍ द्वारा कोई खाता नहीं रखा जा रहा है या उनका कि‍सी खाते से संबंध नहीं है।

3.   बैंकों को सूचि‍त कि‍या जाता है कि‍ वे हमारे 17 सि‍तंबर 2009 के परि‍पत्र बैंपवि‍वि‍. एएमएल. बीसी. सं. 44/14.01.001/2009-10 के साथ संलग्न 27 अगस्त 2009 के यूएपीए आदेश में नि‍र्धारि‍त प्रक्रि‍या का कड़ाई से अनुसरण करें तथा सरकार द्वारा जारी आदेश का अक्षरश: अनुपालन सुनि‍श्चि‍त करें।      

4.   जहाँ तक नि‍र्दि‍ष्ट व्यक्ति‍यों/ संस्थाओं द्वारा बैंक खातों के रूप में रखी गयी नि‍धि‍यों, वि‍त्तीय आस्ति‍यों या आर्थि‍क संसाधनों और संबंधि‍त सेवाओं पर रोक लगाने का संबंध है, 17 सि‍तंबर 2009 के उपर्युक्त परि‍पत्र के पैरा 6 में वर्णि‍त प्रक्रि‍या के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहि‍ए ।

5. उपर्युकत समेकि‍त सूची के पूरे ब्यौरे संयुक्त राष्ट्र संघ के वेबसाइट -
http://www.un.org/sc/committees/1267/consolist.shtml  पर उपलब्ध हैं।  

6. अनुपालन अधि‍कारी/प्रधान अधि‍कारी इस परि‍पत्र पत्र की प्राप्ति‍-सूचना दें।

भवदीय,

(एस. के. झा)
उप महाप्रबंधक

अनु. :  यथोक्त

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