तालिबान/अल-कायदा संगठन से संबन्धित यूएनएससीआर 1267 (1999) और 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्तियों/संगठनों की सूची - आरबीआई - Reserve Bank of India
तालिबान/अल-कायदा संगठन से संबन्धित यूएनएससीआर 1267 (1999) और 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्तियों/संगठनों की सूची
आरबीआई/2011-12/210 03 अक्तूबर, 2011 भुगतान और निपटान अधिनियम, 2007 के अंतर्गत प्राधिकृत सभी भुगतान प्रणाली आपरेटर तालिबान/अल-कायदा संगठन से संबन्धित यूएनएससीआर 1267 (1999) और 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्तियों/संगठनों की सूची कृपया उपर्युक्त विषय से संबन्धित दिनांक 04 अगस्त 2011 का परिपत्र डीपीएसएस.केंका.एडी.सं. 208/02.27.005/2011-12 देखें। हमें उसके बाद भारत सरकार (विदेश मंत्रालय) की ओर से अल-कायदा से संबन्धित व्यक्तियों और संस्थाओं की समेकित सूची में किए गए सुधारों से संबन्धित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 समिति के द्वारा अग्रेषित किए गए टिप्पणों की प्रतियाँ मिली हैं जो इस प्रकार हैं:
2. सभी भुगतान प्रणाली प्रचालक (पीएसओ) से यह अपेक्षित है कि वे रिज़र्व बैंक द्वारा परिचालित व्यक्तियों/संस्थाओं की समेकित सूची को अद्यतनीकृत करें और कोई नया खाता खोलने/ नए ग्राहक को पंजीकृत करने अथवा सेवा प्रदान करने से पहले यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि प्रस्तावित ग्राहक का नाम दी गई सूची में शामिल न हो। साथ ही पीएसओ को यह सुनिश्चित करने के लिए कि सूची में शामिल संस्थाओं या व्यक्तियों में से कोई खाता धारक नहीं है अथवा खातों से संबंधित नहीं है, सभी मौजूदा खातों की जांच करनी चाहिए। 3. सभी भुगतान प्रणाली प्रचालकों (पीएसओ) को यह सलाह दी जाती है कि वे दिनांक 17 सितंबर 2009 के रिज़र्व बैंक परिपत्र सं. डीबीओडी.एएमएल.बीसी. सं. 44/14.01.001/2009-10 के साथ संलग्न 27 अगस्त 2009 के यूएपीए आदेश में निर्धारित प्रक्रिया का कड़ाई से अनुसरण करें तथा सरकार द्वारा जारी आदेश का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें। उक्त परिपत्र हमारी वेबसाइट www.rbi.org.in पर उपलब्ध है। 4. जहां तक निर्दिष्ट व्यक्तियों/कंपनियों की निधियों, वित्तीय आस्तियों अथवा आर्थिक स्रोतों अथवा बैंक खातों के रूप में धारित संबन्धित सेवाओं इत्यादि पर रोक लगाने का संबंध है, ऊपर उल्लिखित दिनांक 17 सितंबर, 2009 के पैराग्राफ 6 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। 5. उक्त समेकित सूची के संबंध में पूरा विवरण संयुक्त राष्ट्र की वेबसाइट पर उपलब्ध है: http://www.un.org/sc/committees/1267/consolist.shtml 6. नोडल अधिकारी/प्रधान अधिकारी को इस परिपत्र की प्राप्ति की सूचना दें। भवदीय, |