तालिबान / अल - कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267 (1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आंतकवादी व्यक्तियों / संगठनों की सूची - आरबीआई - Reserve Bank of India
तालिबान / अल - कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267 (1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आंतकवादी व्यक्तियों / संगठनों की सूची
भारिबैं/2011-12/235 28 अक्तूबर , 2011 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां/अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनी महोदय, तालिबान / अल - कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267 (1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आंतकवादी व्यक्तियों / संगठनों की सूची तालिबान / अल - कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267 (1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आंतकवादी व्यक्तियों / संगठनों की सूची पर जारी 12 सितम्बर 2011 का कंपनी परिपत्र241 का कृपया अवलोकन करें. 2. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 समिति के अध्यक्ष ने 29 जुलाई 2011, 12 अगस्त 2011 तथा 22 अगस्त 2011 को अल- कायदा तथा तालिबान से संबंधित व्यक्तियों और संस्थाओं की समेकित सूची (प्रतिलिपि संलग्न) में किये गये परिवर्तन संबंधी नोट जारी किया है. सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों तथा अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों को सूचित किया जाता है कि व्यक्तियों / संस्थाओं की समेकित सूची का अद्यतन करें. नया खाता खोलने से पहले यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रस्तावित ग्राहक/कों का/के नाम सूची में नहीं है. इसके अतिरिक्त गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां तथा अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों को सभी मौजूदा खातों की जांच करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सूची में शामिल संस्था या व्यक्ति का कोई खाता नहीं रखा जा रहा है अथवा किसी खाते से सूची में शामिल संस्था या व्यक्ति से कोई संबंध नहीं हैं. 3. समेकित सूचियों का संपूर्ण ब्योरा संयुक्त राष्ट्र संघ के बेवसाइट भवदीया, (ए.मंगलागिरि) संलग्न: यथोपरि. |