RbiSearchHeader

Press escape key to go back

पिछली खोज

थीम
थीम
टेक्स्ट का साइज़
टेक्स्ट का साइज़
S1

Notification Marquee

आरबीआई की घोषणाएं
आरबीआई की घोषणाएं

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

असेट प्रकाशक

79223195

तालिबान / अल-कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267(1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्तियों / संस्थाओं की सूची- प्राथमिक(शहरी) सहकारी बैंक

भारिबैं/2010-11/504
शबैंवि.केका.बीपीडी(पीसीबी) परि.सं.44/14.01.062/2010-1126

 02 मई 2011

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी  बैंक

महोदय,

तालिबान / अल-कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267(1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्तियों / संस्थाओं की सूची- प्राथमिक(शहरी) सहकारी बैंक

कृपया 31 मार्च 2011 का हमारा परि. शबैंवि.केंका.बीपीडी(पीसीबी) सं.43/14.01.062/2010-11 देखें। हमें भारत सरकार (विदेश मंत्रालय) से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 समिति के अध्यक्ष के द्वारा अग्रेषित अल-कायदा और तालिबान से संबंधित व्यक्तियों और संस्थाओं की समेकित सूची में किये गये परिवर्तनों के बारे में 24 मार्च 2011 के टिप्पण की प्रतिलिपि प्राप्त हुई हैं।

2.शहरी सहकारी बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे रिज़र्व बैंक द्वारा परिचालित व्यक्तियों/संस्थाओं की समेकित सूची को अद्यतन करें तथा कोई नया खाता खोलने के पहले यह सुनिश्चित करें कि प्रस्तावित ग्राहक/ग्राहकों का/के नाम उक्त सूची में न हो रहे हों। इसके अलावा, बैंकों को सभी मौजूदा खातों की जांच करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उक्त सूची में शामिल संस्था या व्यक्ति द्वारा कोई खाता नहीं रखा जा रहा है या किसी खाते से उक्त सूची में शामिल किसी संस्था या व्यक्ति से किसी प्रकार का संबंध नहीं हैं।

3.शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे 16 नवंबर 2009 के हमारे परिपत्र शबैंवि.केंका.बीपीडी.पीसीबी परि..सं.21/12.05.001/2009-10  के साथ संलग्न 27 अगस्त 2009 के यूएपीए आदेश में निर्धारित प्रक्रिया का कड़ाई से अनुसरण करें तथा सरकार द्वारा जारी आदेश का अक्षरक्षः अनुपालन सुनिश्चित करें।

4. जहाँ तक निर्दिष्ट व्यक्तियों/संस्थाओं द्वारा बैंक खातों के रूप में रखी गयी निधियों, वित्तीय आस्ति‍यों या आर्थिक संसाधनों और संबंधित सेवाओं पर रोक लगाने का संबंध है, 16 नवंबर 2009 के उपर्युक्त परिपत्र के पैरा 6 में प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए।

5.  उपर्युक्त समेकित सूची के पूरे ब्यौरे संयुक्त राष्ट्र संघ के वेबसाइट – http://www.un.org/sc/ committees/1267/consolist.shtml पर उपलब्ध् हैं।

6.  अनुपालन अधिकारी / प्रधान अधिकारी इस परिपत्र हेतु प्राप्ति सूचना हमारे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को दें।

भवदीय,

(एम नंदकुमार)
महाप्रबंधक

अनुः यथोक्त

RbiTtsCommonUtility

प्ले हो रहा है
सुनें

संबंधित एसेट

आरबीआई-इंस्टॉल-आरबीआई-सामग्री-वैश्विक

RbiSocialMediaUtility

आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!

Scan Your QR code to Install our app

RbiWasItHelpfulUtility

क्या यह पेज उपयोगी था?