तालिबान/अलकायदा संगठन के संबंध में यूएनएससीआर 1267(1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्तियों /संगठनों की सूची
बैंपविवि. एएमएल सं. 21981 /14.06.050/2008-09 23 जून, 2009 अध्यक्ष /मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)/ स्थानीय क्षेत्र बैंक/वित्तीय संस्थाएं महोदय, तालिबान/अलकायदा संगठन के संबंध में यूएनएससीआर 1267(1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्तियों /संगठनों की सूची कृपया 4 जून 2009 का हमारा पत्र बैंपविवि. एएमएल. सं. 20818 /14.06.49/2008-09 देखें। हमें उसके बाद भारत सरकार के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अलकायदा तथा तालिबान प्रतिबंध समिति के अध्यक्ष के 4 जून 2009 के एक नोट की प्रतिलिपि प्राप्त हुई है जो तालिबान/अलकायदा के संबंध में यूएनएससीआर 1267 (1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत व्यक्तियों तथा संगठनों की समेकित सूची में अनुबंध के अनुसार किए गए परिवर्तनों के संबंध में है। 2. यूएन 1267 प्रतिबंध समिति के अनुसार व्यक्तियों /संस्थाओं की अपने पास उपलब्ध समेकित सूची को आप उचित रूप से अद्यतन करें। बैंकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी खाता खोलने संबंधी आवेदनों तथा विद्यमान खातों में किए गए लेनदेन की जांच अद्यतन समेकित सूची के साथ की जाती है और उसमें सूचीबद्ध व्यक्तियों /संस्थाओं के साथ कोई भी साम्य होने वाले खातों के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक तथा फाइनान्शियल इंटेलिजेन्स यूनिट - इंडिया को रिपोर्ट किया जाता है। 3. उक्त समेकित सूची के संपूर्ण ब्यौरे यूएन वेबसाइट पर उपलब्ध हैं : http:// www.un.org/sc/committees/1267/consolist.shtml 4. अनुपालन अधिकारी/प्रधान अधिकारी इस परिपत्र पत्र की प्राप्ति सूचना दें। भवदीय (पी. के. दास) उप महाप्रबंधक
अनु. : यथोक्त |