तालिबान /अल-कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267 (1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्तियों /संस्थाओं की सूची - आरबीआई - Reserve Bank of India
तालिबान /अल-कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267 (1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्तियों /संस्थाओं की सूची
आरबीआई /2009-10 /352 19 मार्च 2010 मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय /महोदया तालिबान /अल-कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267 (1999) कृपया उपर्युक्त विषय पर 11 फरवरी, 2010 का हमारा परिपत्र शबैंवि (पीसीबी) केंका.बीपीडी.परि.46/14.01.062 /2009-10 देखें । हमें उसके बाद भारत सरकार (विदेश मंत्रालय ) के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 समिति के अध्यक्ष के 1 मार्च, 2010 के टिप्पण की प्रतिलिपि प्राप्त हुई हैं, (प्रतिलिपि संलग्न) जिनमें अल-कायदा और तालिबान से संबंधित व्यक्तियों और संस्थाओं की समेकित सूची में किये गये परिवर्तनों को विनिर्दिष्ट किया गया है । 2.बैंकों /वित्तीय संस्थाओं से अपेक्षा की जाती हे कि वे रिज़र्व बैंक द्वारा परिचालित व्यक्तियों / संस्थाओं की समेकित सूची को अद्यतन करें तथा कोई नया खाता खोलने के पहले यह सुनिश्चित करें कि प्रस्तावित ग्राहक का नाम उक्त सूची में न हो । इसके अलावा, बैंकों को सभी मौजूदा खातों की जाँच करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सूची में शामिल संस्था या व्यक्ति द्वारा कोई खाता नहीं रखा जा रहा है या उनका किसी खाते से संबंध नहीं है । 3.बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे हमारे 16 नवंबर 2009 के परिपत्र शबैंवि.केंका.बीपीडी.पीसीबी.परि. 21 /12.05.001 /2009-10 के साथ संलगन 27 अगस्त 2009 के यूएपीए आदेश में निर्धारित प्रक्रिया का कड़ाई से अनुसरण करें तथा सरकार द्वारा जारी आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें । 4.जहाँ तक निर्दिष्ट व्यक्तियों /संस्थाओं द्वारा बैंक खातों के रूप में रखी गयी निधियों, वित्तीय आस्तियों या आर्थिक संसाधनों और संबंधित सेवाओं पर रोक लगाने का संबंध है, 16 नवंबर 2009 के उपर्युक्त परिपत्र के पैरा 6 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए । 5.उपर्युक्त समेकित सूची के ब्यौरे संयुक्त राष्ट्र संघ के वेबसाइट - http://www.un.org/sc/committees/1267/consolist.shtml पर उपलब्ध हैं । 6.अनुपालन अधिकारी /प्रधान अधिकारी कृपया इस परिपत्र पत्र की प्राप्ति-सूचना संबंधित क्षेत्रीय कायालय को दें । भवदीया (मोनीषा चक्रवर्ती) अनु: यथोक्त |