श्रीलंका और बांगलादेश के नागरिकों को कमर्चारी स्टॉक विकल्प योजना के अधीन शेयर जारी करना - आरबीआई - Reserve Bank of India
श्रीलंका और बांगलादेश के नागरिकों को कमर्चारी स्टॉक विकल्प योजना के अधीन शेयर जारी करना
आरबीआइ/2004-05/201
ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.13
अक्तूबर 01, 2004
सेवा में
विदेशी मुद्रा का कारोबार करने के लिए प्राधिवफ्त सभी बैंक
मबेदया/मबेदय
श्रीलंका और बांगलादेश के नागरिकों को कमर्चारी स्टॉक विकल्प योजना के अधीन शेयर जारी करना
प्राधिवफ्त व्यापारी बैंकों का ध्यान अक्तूबर 3, 2003 की अधिसूचना सं.पेमा.100/2003-आरबी के साथ पठित मई 3, 2000 की अधिसूचना सं. पेमा.20/2000-आरबी के विनियम सं.5(1) की ओर आकर्षित किया जाता है जिसके अनुसार भारत से बाहर का निवासी कोई व्यक्ति (बांगलादेश अथवा पाकिस्तान अथवा श्रीलंका के नागरिक से इतर) अथवा भारत से बाहर निगमित कोई कंपनी (बांगलादेश अथवा पाकिस्तान स्थित कंपनी से इतर) अनुसूची घ् में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन विदेशी प्रत्यक्ष निवेश योजना के अंतर्गत किसी भारतीय कंपनी के शेयर अथवा परिवर्तनीय डिबेंचर खरीद सकता है। उपर्युक्त प्रतिबंधों को देखते हुए कोई भारतीय कंपनी अपने कर्मचारियों को, जो पाकिस्तान अथवा बांगलादेश अथवा श्रीलंका के नागरिक हैं, कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना के अंतर्गत शेयर जारी नहीं कर सकते थे।
2. समीक्षा करने और सरकार से परामर्श करके यह निर्णय लिया गया है कि सूचीबद्ध भारतीय कंपनियां, अपने कर्मचारियों को, जो बांगलादेश और श्रीलंका के नागरिक हैं, कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना के अंतर्गत शेयर आबंटित कर सकते हैं।
3. इस परिपत्र में समाहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अंतर्गत जारी किए गए हैं और अन्य किसी कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर है।
4. प्राधिवफ्त व्यापारी बैंक इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने संबंधित ग्राहकों को अवगत करा दें।
भावदीया
(ग्रेस कोशी)
मुख्य महाप्रबंधक