गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा शारीरिक रूप से विकलांग/दृष्टिहीन लोगों को ऋण सुविधा प्रदान करना - आरबीआई - Reserve Bank of India
गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा शारीरिक रूप से विकलांग/दृष्टिहीन लोगों को ऋण सुविधा प्रदान करना
भारिबैं/2010-11/143 27 जुलाई 2010 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ महोदय, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा शारीरिक रूप से हमारी जानकारी में यह बात लायी गयी है कि एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी ने शारीरिक रूप से विकलांग/ दृष्टिहीन व्यक्ति को ऋण देने के मामले में भेदभाव किया है। 2. इसलिए गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सूचित किया जाता है कि उत्पाद तथा ऋणों सहित सुविधाएं देने में शारीरिक रूप से विकलांग/दृष्टिहीन आवेदकों के साथ शारीरिक अक्षमता के आधार पर भेदभाव न किया जाए। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ अपनी शाखाओं को यह भी सूचित करें कि वे विभिन्न कारोबारी सुविधाओं का लाभ ऐसे लोगों को देने में हर संभव सहायता करें। भवदीय (उमा सुब्रमणियम) |