पूंजी बाज़ारों में बैंकों का एक्सपोज़र - बैंकों द्वारा म्युच्युल फंडों को प्रदानकिये गये ऋण और अविकल्पी भुगतान प्रतिबद्धताएं (आईपीसी) जारी करना - आरबीआई - Reserve Bank of India
पूंजी बाज़ारों में बैंकों का एक्सपोज़र - बैंकों द्वारा म्युच्युल फंडों को प्रदानकिये गये ऋण और अविकल्पी भुगतान प्रतिबद्धताएं (आईपीसी) जारी करना
आरबीआइ/2008-09/323 12 दिसंबर 2008 सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक महोदय पूंजी बाज़ारों में बैंकों का एक्सपोज़र - बैंकों द्वारा म्युच्युल फंडों को प्रदानकिये गये ऋण और अविकल्पी भुगतान प्रतिबद्धताएं (आईपीसी) जारी करना कृपया 10 सितंबर 2008 का हमारा परिपत्र सं. बैंपविवि. डीआइआर. बीसी. 41/13.03.00/2008-09 देखें जिसके अनुसार 14 दिसंबर 2007 के हमारे परिपत्र सं. बैंपविवि. डीआइआर. बीसी. 57/13.03.00/ 2007-08 में निहित अपेक्षाओं का अनुपालन करने के लिए बैंकों को अनुमत संक्रमण अवधि को 13 दिसंबर 2008 तक बढ़ाया गया था । इसकी समीक्षा करने पर यह निर्णय लिया गया है कि इस संक्रमण अवधि को 31 मार्च 2009 तक बढ़ाया जाए । भवदीय (पी. विजय भास्कर) |