जमा प्रमाण पत्रों (सीडी) की जमानत पर म्यूचुअल फंडों को ऋण देना तथा जमा प्रमाण पत्रों की वापस खरीद - आरबीआई - Reserve Bank of India
जमा प्रमाण पत्रों (सीडी) की जमानत पर म्यूचुअल फंडों को ऋण देना तथा जमा प्रमाण पत्रों की वापस खरीद
आरबीआइ/2008-09/223
बैंपविवि. सं.बीपी.बीसी. 59/21.03.009/2008-09
14 अक्तूबर 2008
22 आश्विन 1930 (शक)
सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और स्थानीय क्षेत्र बैंकों को छोड़कर)
तथा अखिल भारतीय मीयादी ऋण और पुनर्वित्त प्रदान करनेवाली संस्थाएं
महोदय
जमा प्रमाण पत्रों (सीडी) की जमानत पर म्यूचुअल फंडों
को ऋण देना तथा जमा प्रमाण पत्रों की वापस खरीद
कृपया जमा प्रमाण पत्र जारी करने से संबंधित दिशानिर्देशों पर 1 जुलाई 2008 के मास्टर परिपत्र सं. एफएमडी. एमएसआरजी. सं. 21/02.08.003/2008-09 का पैरा 12 देखें, जिसके अनुसार बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को जमा प्रमाण पत्रों की जमानत पर ऋण देने की अनुमति नहीं दी गयी थी। इसके अलावा, उन्हें परिपक्वता के पहले अपने जमा प्रमाण पत्रों को वापस खरीदने की भी अनुमति नहीं दी गयी थी ।
2. समीक्षा करने पर यह निर्णय लिया गया है कि केवल म्यूचुअल फंडों द्वारा धारित जमा प्रमाण पत्रों के मामले में इस परिपत्र की तारीख से 15 दिनों की अवधि तक के लिए ऋण देने और वापस खरीद संबंधी उपर्युक्त प्रतिबंधों में ढील दी जाए ।
3. म्यूचुअल फंडों को ऐसे ऋण मंजूर करते समय बैंकों को सेबी (म्यूचुअल फंड) विनियमावली, 1996 के पैरा 44(2) के प्रावधानों को ध्यान में रखना चाहिए । इसके अलावा यदि इस प्रकार का वित्तपोषण ईक्विटी-उन्मुख म्यूचुअल फंडों को दिया जाता है तो अब तक की तरह वह बैंकों के पूंजी बाज़ार एक्सपोज़र का अंग होगा ।
भवदीय
(प्रशांत सरन)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक