जमा प्रमाण पत्रों (सीडी) की जमानत पर म्यूचुअल फंडों को ऋण देना तथा जमा प्रमाण पत्रों की वापस खरीद - आरबीआई - Reserve Bank of India
79073053
19 जनवरी 2009 को प्रकाशित
जमा प्रमाण पत्रों (सीडी) की जमानत पर म्यूचुअल फंडों को ऋण देना तथा जमा प्रमाण पत्रों की वापस खरीद
आरबीआइ/2008-09/243 |
बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 65/21.06.001/2008-09 |
20 अक्तूबर 2008 |
28 आश्विन 1930 (शक) |
सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और स्थानीय क्षेत्र बैंकों को छोड़कर) |
महोदय |
जमा प्रमाण पत्रों (सीडी) की जमानत पर म्यूचुअल फंडों |
को ऋण देना तथा जमा प्रमाण पत्रों की वापस खरीद |
कृपया 14 अक्तूबर 2008 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 59/21.03.009/2008-09 देखें, जिसके अनुसार उक्त परिपत्र की तारीख से 15 दिनों की अवधि तक उपर्युक्त विषय के संबंध में कुछ ढील दिये जाने की घोषणा की गयी थी । |
2. समीक्षा करने पर यह निर्णय लिया गया है कि 14 अक्तूबर 2008 के हमारे उक्त परिपत्र द्वारा दी गयी ढील आगामी सूचना तक लागू रहेगी । |
भवदीय |
(प्रशांत सरन) |
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक |
प्ले हो रहा है
सुनें
क्या यह पेज उपयोगी था?