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जमा प्रमाण पत्रों (सीडी) की जमानत पर म्यूचुअल फंडों को ऋण देना तथा जमा प्रमाण पत्रों की वापस खरीद

आरबीआइ/2008-09/243

बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 65/21.06.001/2008-09     
20 अक्तूबर 2008
28 आश्विन 1930 (शक)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और स्थानीय क्षेत्र बैंकों को छोड़कर)
तथा अखिल भारतीय मीयादी ऋण और पुनर्वित्त प्रदान करनेवाली संस्थाएं

 

महोदय

जमा प्रमाण पत्रों (सीडी) की जमानत पर म्यूचुअल फंडों

को ऋण देना तथा जमा प्रमाण पत्रों की वापस खरीद

कृपया 14 अक्तूबर 2008 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 59/21.03.009/2008-09 देखें, जिसके अनुसार उक्त परिपत्र की तारीख से 15 दिनों की अवधि तक उपर्युक्त विषय के संबंध में कुछ ढील दिये जाने की घोषणा की गयी थी ।  

2. समीक्षा करने पर यह निर्णय लिया गया है कि 14 अक्तूबर 2008 के हमारे उक्त परिपत्र द्वारा दी गयी ढील आगामी सूचना तक लागू रहेगी ।

 
भवदीय

(प्रशांत सरन)

प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

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