RbiSearchHeader

Press escape key to go back

पिछली खोज

थीम
थीम
टेक्स्ट का साइज़
टेक्स्ट का साइज़
S2

Notification Marquee

आरबीआई की घोषणाएं
आरबीआई की घोषणाएं

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

असेट प्रकाशक

79201194

लांग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट (LFAR) – समीक्षा

भारिबैं/2020-21/33
संदर्भ.सं.पि.वि.के.का.पीपीजी./एसईसी.01/11.01.005/2020-21

05 सितंबर, 2020

अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी
सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (आर.आर.बी को छोड़कर)
सभी स्थानीय क्षेत्र बैंक
सभी लघु वित्त बैंक और
सभी भुगतान बैंक,

महोदया/महोदय,

लांग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट (LFAR) – समीक्षा

कृपया लांग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट (LFAR) के संशोधन पर आरबीआई के परिपत्र संख्या DBS.CO.PP.BC.11/11.01.005/2001-2002 दिनांक 17 अप्रैल, 2002 का संदर्भ ग्रहण करें।

2. बैंकिंग परिचालन में आकार, जटिलताओं, व्यवसाय मॉडल और जोखिमों में बड़े पैमाने पर बदलाव को देखते हुए, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) सहित, हितधारकों के परामर्श से, एलएफएआर प्रारूपों की समीक्षा की गई और निम्नलिखित बदलाव करने का निर्णय लिया गया।

3. एलएफएआर का प्रारूप, जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है, संशोधित किया गया है:

  1. सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों (एससीए) के लिए अनुलग्नक I

  2. शाखा लेखा परीक्षकों के लिए अनुलग्नक II

  3. विशेष शाखाओं के लिए अनुलग्नक II के भाग के रूप में परिशिष्ट

  4. शाखा लेखा परीक्षकों के लिए बड़े / अनियमित / महत्वपूर्ण खातों पर अनुलग्नक III.

संशोधित प्रारूप संलग्न हैं।

4. संशोधित एलएफएआर प्रारूपों को वित्त वर्ष 2020-21 और उसके बाद की अवधि के लिए परिचालन में लाना आवश्यक है। लेखा परीक्षा का अधिदेश और दायरा इस प्रारूप के अनुसार होगा और अगर एससीए को किसी भी महत्वपूर्ण परिवर्धन आदि की आवश्यकता महसूस होती है, तो यह एससीए द्वारा विशिष्ट औचित्य देकर और बैंक की बोर्ड की लेखा परीक्षा समिती (एसीबी) की पूर्व सूचना के साथ किया जा सकता है।

5. एलएफएआर को प्रस्तुत करने से संबंधित अन्य परिचालनात्मक मुद्दों के बारे में, हम आगे निम्नानुसार सूचित करते हैं:

  1. लेखा परीक्षकों से एलएफएआर की समय पर प्राप्ति सुनिश्चित की जानी चाहिए।

  2. बैंक पर एलएफएआर, यथोचित जांच के बाद, बैंक के एसीबी / स्थानीय सलाहकार बोर्ड के समक्ष रखा जाना चाहिए, जिसमें अनियमितताओं, यदि उसमें कोई उल्लेख की गई हो को सुधारने के लिए की गई कार्रवाई / प्रस्तावित कार्रवाई का उल्लेख किया गया हो तथा

  3. बोर्ड के विचारों या निदेशों के साथ प्रत्येक एलएफएआर (जैसे- बैंक / विदेशी बैंक के सभी भारतीय कार्यालयों के लिए) की एक प्रति और संबंधित कार्यसूची नोट, वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा एलएफएआर प्रस्तुत करने के 60 दिनों के भीतर पर्यवेक्षण विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित वरिष्ठ पर्यवेक्षक प्रबंधक (SSM) को भेजे जाने चाहिए।

6. आरबीआई परिपत्र संख्या DBS.CO.PP.BC.11/11.01.005/2001-2002 दिनांक 17 अप्रैल, 2002 के माध्यम से जारी एलएफएआर प्रारूप और अन्य अनुदेशों को निरस्त किया जाता है।

भवदीय

(अजय कुमार चौधरी)
मुख्य महाप्रबंधक

संलग्नकः अनुलग्नक । और ।। और ।।।

RbiTtsCommonUtility

प्ले हो रहा है
सुनें

संबंधित एसेट

आरबीआई-इंस्टॉल-आरबीआई-सामग्री-वैश्विक

RbiSocialMediaUtility

आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!

Scan Your QR code to Install our app

RbiWasItHelpfulUtility

क्या यह पेज उपयोगी था?