आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) का अनुरक्षण - आरबीआई - Reserve Bank of India
आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) का अनुरक्षण
आरबीआई/2025-26/46 06 जून 2025 सभी बैंक महोदया/महोदय, आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) का अनुरक्षण कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 06 दिसंबर 2024 का हमारा परिपत्र विवि.आरईटी.आरईसी.52/12.01.001/2024-25 और संबंधित अधिसूचना देखें। 2. जैसा कि दिनांक 06 जून 2025 को गवर्नर के वक्तव्य में घोषित किया गया है, सभी बैंकों के आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) को 100 आधार अंकों से घटाकर 25 आधार अंकों की चार बराबर भागों में निवल मांग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) के 3.0 प्रतिशत तक करने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार, बैंकों को दिनांक 06 सितंबर, 04 अक्तूबर, 01 नवंबर और 29 नवंबर 2025 से प्रारंभ होने वाले रिपोर्टिंग पखवाड़ो से सीआरआर को क्रमश: अपने एनडीटीएल के 3.75 प्रतिशत, 3.5 प्रतिशत, 3.25 प्रतिशत और 3.0 प्रतिशत पर बनाए रखना होगा। 3. दिनांक 06 जून 2025 की संबंधित अधिसूचना विवि.आरईटी.आरईसी. 24/12.01.001/2025-26 की प्रति संलग्न है। भवदीय, (मनोरंजन पाढ़ी) संलग्न: यथोक्त विवि.आरईटी.आरईसी.24/12.01.001/2025-26 06 जून 2025 भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 की उप-धारा (1) और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 18 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 56 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दिनांक 06 दिसंबर 2024 की पूर्व अधिसूचना विवि.आरईटी.आरईसी.53/12.01.001/2024-25 के आंशिक संशोधन में, भारतीय रिज़र्व बैंक एतद् द्वारा अधिसूचित करता है कि दिनांक 06 सितंबर, 04 अक्तूबर, 01 नवंबर, 29 नवंबर 2025 से प्रारंभ होने वाले रिपोर्टिंग पखवाड़ो से प्रभावी प्रत्येक बैंक का औसत आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) को क्रमश: उसकी निवल मांग और मीयादी देयताओं के 3.75 प्रतिशत, 3.5 प्रतिशत, 3.25 प्रतिशत और 3.0 प्रतिशत बनाए रखना होगा। (आर. लक्ष्मी कांत राव) |