भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) - सीआरआर बनाए रखना - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) - सीआरआर बनाए रखना
आरबीआई /2008-2009/239 16 अकतूबर 2008 मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) - सीआरआर बनाए रखना कृपया उपर्युक्त विषय पर 10 अक्तूबर 2008 का हमारा परिपत्र आरबीआई/2008-2009/216 शबैंवि (पीसीबी).सं./5/12.03.000/2008-09 देखें जिस के माध्यम से यह सूचित किया गया है कि अपेक्षित औसत आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) को 11 अक्तूबर 2008 से आरंभ होनेवाले पखवाडे से 150 आधार अंकों को घटाकर उनकी निवल मांग तथा मीयादी देयताओं के 9.00 प्रतिशत से 7.50 प्रतिशत किया जाए। 2. चलनिधि की उभरती स्थिति की समीक्षा करने के बाद तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 15 अक्तूबर 2008 की प्रेस प्रकाशनी 2008-2009/500 में की गई घोषणा के अनुसार निर्णय लिया गया है कि अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों के आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) को 11 अक्तूबर 2008 को आरंभ होनेवाले पखवाड़े से 100 आधार अंको को घटाकर उनकी निवल मांग तथा मीयादी देयताओं का 7.50 प्रतिशत से 6.50 प्रतिशत किया जाए। 3. इससे संबंधित 16 अकतूबर 2008 की अधिसूचना .सं.शबैंवि (पीसीबी) सं/6 /12.03.000/ 2008-09 की प्रतिलिपि संलग्न है। 4. कृपया प्राप्ति-सूचना दें । भवदीय (ए के खौंड) संदर्भ.सं.शबैंवि (पीसीबी) सं/6/12.03.000/2008-09 16 अकतूबर 2008 अधिसूचना भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा 10 अकतूबर 2008 की अपनी अधिसूचना शबैंवि.पीसीबी.सं. 3/12.03.000/ 2008-09 का अधिक्रमण करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक एतदद्वारा यह अधिसूचित करता है कि प्रत्येक अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक द्वारा रखा जाने वाला अपेक्षित औसत आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) को 11 अकतूबर 2008 को आरंभ होनेवाले पखवाड़े से 250 आधार अंक घटाकर उसकी निवल मांग तथा मीयादी देयताओं का 6.50 प्रतिशत होगा । (वी.एस.दास) |