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भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) - आरक्षित नकदी निधि अनुपात बनाए रखना

आरबीआइ/2006-07/342
ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.बीसी.सं.73/03.05.28(बी)/2006-07

24 अप्रैल 2007

सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

महोदय,

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42(1) - आरक्षित नकदी निधि अनुपात बनाए रखना

कृपया उपर्युक्त विषय पर 2 मार्च 2007 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.आरआरबी.केंका. बीसी.51/03 .05.28(बी)/2006-07 तथा 4 अप्रैल 2007 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि. आरआरबी.केंका.बीसी.66/03. 05.28(बी)/ 2006-07 देखें । भारत सरकार ने 9 मार्च 2007 की अपनी असाधारण राजपत्र अधिसूचना सं. एस. ओ. 337 (ई) में 1 अप्रैल 2007 को भारतीय रिज़र्व बैंक (संशोधन) अधिनियम, 2006 की धारा 3 के प्रावधान लागू होने की तारीख के रूप में अधिसूचित किया है । भारतीय रिज़र्व बैंक (संशोधन) अधिनियम, 2006 की धारा 3 के प्रावधान लागू होने के परिणामस्वरूप भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 की उप-धारा (1) में किया गया संशोधन 1 अप्रैल 2007 से लागू हो गया है । तदनुसार, कुल मांग तथा मीयादी देयताओं के 3 प्रतिशत की सांविधिक न्यूनतम सीआरआर अपेक्षा उपर्युक्त अधिसूचित तारीख से समाप्त हो गयी है । भारतीय रिज़र्व बैंक देश में मौद्रिक स्थिरता की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए किसी न्यूनतम दर अथवा उच्चतर दर के बिना ही सीआरआर निर्धारित कर सकता है।

2. भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्णय लिया गया है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा रखी जानेवाली सीआरआर की दर तथा वर्तमान छूटों के संबंध में यथास्थिति जारी रखी जाए तथा भावी परिवर्तन की अधिसूचना तक यह स्थिति लागू रहेगी । तदनुसार, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 24 अप्रैल 2007 के हमारे परिपत्र ग्राआऋवि.केंका.आरआरबीबीसी.72/03.05.28(बी)/2006-07 में दर्शाई गई छूट के अधीन नीचे दिए गए पखवाड़ों से अपनी कुल मांग तथा मीयादी देयताओं पर सीआरआर बनाए रखना जारी रखेंगे :

लागू होने की तारीख
(अर्थात् निम्नलिखित तारीख से प्रारंभ होने वाला पखवाड़ा)

निवल मांग तथा मीयादी देयताओं पर सीआरआर (प्रतिशत)

14 अप्रैल 2007

6.25

28 अप्रैल 2007

6.50


3. इसके साथ ही भारतीय रिज़र्व बैंक (संशोधन) अधिनियम, 2006 की धारा 3 के लागू होने के परिप्रेक्ष्य में, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 की उप-धारा (1ख) 1 अप्रैल 2007 से निकाल दी गई है । उक्त संशोधन के अनुरूप तथा हमारे 2 मार्च 2007 के परिपत्र ग्राआऋवि.आरआरबी. केंका.बीसी.51/ 03.05.28(बी)/2006-07 और 4 अप्रैल 2007 के परिपत्र ग्राआऋवि.आरआरबी. केंका.बीसी.66/03.05.28(बी)/2006-07 का आंशिक संशोधन करते हुए यह निर्णय लिया गया है कि 31 मार्च 2007 से आरंभ होनेवाले पखवाड़े से भारतीय रिज़र्व बैंक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा बनाए रखे जानेवाले सीआरआर शेषों पर कोई ब्याज भुगतान नहीं करेगा ।

4. 24 अप्रैल 2007 की संबंधितअधिसूचना ग्राआऋवि..केंका.आरआरबी.सं.9945/03.05.28(बी)/ 2006-07 की प्रतिलिपि संलग्न है ।

कृपया हमारे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्राप्ति-सूचना दें ।

भवदीय

(सुरेखा मरांडी)
महाप्रबंधक


अनु 1

उक्त दिनांक का परांकन ग्राआऋवि.केंका.सं.आरआरबी./ /03.05.28(बी)/2006-07 प्रतिलिपि सूचना और आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :

  1. सभी प्रायोजक बैंक
  2. नाबार्ड, प्रधान कार्यालय, आइडीडी/डीओएस,मुंबई-400 001
  3. ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग के सभी क्षेत्रीय कार्यालय ।

(एन. के. भाटिया)
उप महाप्रबंधक


ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी .सं.9945/03.05.28(बी)/2006-07

24 अप्रैल 2007

अधिसूचना

भारतीय रिज़र्व बैंक (संशोधन) अधिनियम, 2006 की धारा (3) की अधिसूचना के फलस्वरूप भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934(1934 का 2) की धारा 42 की उप धारा (1) में किए गए संशोधन 1 अप्रैल 2007 से लागू हो गये हैं । तदनुसार, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संबंध में कुल मांग तथा मीयादी देयताओं के 3 प्रतिशत की न्यूनतम आरक्षित नकदी निधि अनुपात की अपेक्षा 1 अप्रैल 2007 से समाप्त हो गई है । यह निर्णय लिया गया है कि 4 अप्रैल 2007 की अधिसूचना ग्राआऋवि..केंका.आरआरबी.सं.9339/ 03.05.28(बी)/2006-07 के परिचालन में तदनुसार संशोधन किया जाए । इसके अलावा, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 की संशोधित उप धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्वारा यह अधिसूचित करता है कि 28 अप्रैल 2007 की अधिसूचना सं. ग्राआऋवि..केंका.आरआरबीं.बीसी.सं.9944/ 03.05.28(बी)/2006-07 में दी गई छूटों के अधीन प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 14 अप्रैल 2007 से आरंभ होनेवाले पखवाड़े से 6.25 प्रतिशत तथा 28 अप्रैल 2007 से आरंभ होनेवाले पखवाड़े से 6.50 प्रतिशत आरक्षित नकदी निधि अनुपात बनाये रखना जारी रखे ।

(वी.एस.दास)
कार्यपालक निदेशक

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