भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) - आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर ) बनाये रखना - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) - आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर ) बनाये रखना
आरबीआई/2012-13/271 30 अक्तूबर 2012 मुख्य कार्यपालक अधिकारी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) - कृपया उपर्युक्त विषय पर 17 सितंबर 2012 का हमारा परिपत्र शबैंवि(एससीबी)सं. 1/12.03.000/2011-12 देखें। 2.जैसा कि 30 अक्तूबर 2012 को जारी भारतीय रिज़र्व बैंक की प्रेस विज्ञप्ति 2012-2013/713 में उल्लेख किया गया है, यह निर्णय लिया गया है कि 3 नवंबर 2012 को आरंभ होने वाले पखवाड़े से अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों के आरक्षित नकदी निधि अनुपात को उनकी निवल मांग और मीयादी देयताओं के 4.50 प्रतिशत से 25 आधार अंक घटाकर 4.25 प्रतिशत कर दिया जाए । 3. 30 अक्तूबर 2012 की संबंधित अधिसूचना शबैंवि.बीपीडी.(एससीबी).सं.3/ 12.03.000/2012-13 की प्रतिलिपि संलग्न है । 4. कृपया प्राप्ति सूचना दें । भवदीय (ए.उदगाता) अनुलग्नक : 1 शबैंवि.बीपीडी.(एससीबी). सं. 3/12.03.000/2012-13 30 अक्तूबर 2012 भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पूर्व में जारी 17 सितंबर 2012 की अधिसूचना शबैंवि(एससीबी). डीआईआर.सं. 2/12.03.000/2011-12 में आंशिक संशोधन करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा अधिसूचित करता है कि 3 नवंबर 2012 को आरंभ होने वाले पखवाड़े से प्रत्येक अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक द्वारा रखा जाने वाला औसत आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) उनकी निवल मांग और मीयादी देयताओं का 4.25 प्रतिशत होगा। (एस. करूप्पासामी) |