सरकारी खातों का अनुरक्षण - विलंबित विप्रेषण और अतिरिक्त / दोहरी प्रतिपूर्ति पर ब्याज - आरबीआई - Reserve Bank of India
सरकारी खातों का अनुरक्षण - विलंबित विप्रेषण और अतिरिक्त / दोहरी प्रतिपूर्ति पर ब्याज
आरबीआई/2004/234 10 जून 2004 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक, महोदय, सरकारी खातों का अनुरक्षण - विलंबित विप्रेषण और अतिरिक्त / दोहरी प्रतिपूर्ति पर ब्याज कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 5 नवम्बर, 2003 के हमारे परिपत्र सं.443/42.01.011/2003-04 का संदर्भ ग्रहण करें। 2. हम सलाह देते हैं कि विलंबित विप्रेषण पर ब्याज दर और अतिरिक्त / दोहरी प्रतिपूर्ति 1 मई, 2004 से अगले अनुदेशों तक 8% (अर्थात बैंक दर 6% + 2%) पर अपरिवर्तित है। भवदीय ह/- (गिरीश कल्लियानपुर) |