सरकारी खातों का रखरखाव - विलंबित विप्रेषण और अतिरिक्त/दोगुनी प्रतिपूर्ति पर ब्याज - आरबीआई - Reserve Bank of India
सरकारी खातों का रखरखाव - विलंबित विप्रेषण और अतिरिक्त/दोगुनी प्रतिपूर्ति पर ब्याज
आरबीआई/2005/209 18 नवम्बर 2005 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक, महोदय, सरकारी खातों का रखरखाव - विलंबित विप्रेषण और अतिरिक्त/दोगुनी प्रतिपूर्ति पर ब्याज उपरोक्त विषय पर कृपया 6 मई 2005 के हमारे परिपत्र सं.आरबीआई/2005/457(डीजीबीए.जीएडी.सं. एच.5724/42.01.011/2004-05) का संदर्भ देखें। 2. हम सूचित करते हैं कि विलंबित विप्रेषण और दोगुनी/अधिक प्रतिपूर्ति पर ब्याज की दर अगले निर्देशों तक 8% (अर्थात बैंक दर - 6% + 2%) पर अपरिवर्तित रहेगी। सादर (एम. टी. वर्गीज) |