सरकारी खातों का रखरखाव - विलंबित प्रेषण तथा अतिरिक्त / दोगुनी प्रतिपूर्ति पर दंडात्मक ब्याज - आरबीआई - Reserve Bank of India
सरकारी खातों का रखरखाव - विलंबित प्रेषण तथा अतिरिक्त / दोगुनी प्रतिपूर्ति पर दंडात्मक ब्याज
आरबीआई/2007-08/182 08 नवम्बर 2007 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/प्रबंध निदेशक महोदय सरकारी खातों का रखरखाव - विलंबित प्रेषण तथा अतिरिक्त / दोगुनी प्रतिपूर्ति पर दंडात्मक ब्याज कृपया उपर्युक्त विषय पर 23 मई 2007 का हमारे परिपत्र सं. आरबीआई/2007/410 (डीजीबीए.जीएडी.सं. H16665/42.01.011/2007-08) का संदर्भ लें। 2. हम सूचित करते हैं कि अगले अनुदेशों तक विलंबित प्रेषण और दोगुनी/अतिरिक्त प्रतिपूर्ति पर ब्याज दर 8% (यानी बैंक दर 6% + 2%) पर अपरिवर्तित रहेगी। भवदीय (एम.टी. वर्गीज) |