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सरकारी खातों का रखरखाव - विलंबित प्रेषण तथा अतिरिक्त / दोगुनी प्रतिपूर्ति पर दंडात्मक ब्याज

आरबीआई/2007-08/182
डीजीबीए.जीएडी.सं.5181/42.01.011/2007-08

08 नवम्बर 2007

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/प्रबंध निदेशक
भारतीय स्टेट बैंक और उसके सहयोगी/
सभी राष्ट्रीयकृत बैंक/
जम्मू और कश्मीर बैंक लिमिटेड
आईडीबीआई लिमिटेड/एचडीएफसी बैंक लिमिटेड/आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड/यूटीआई बैंक लिमिटेड

महोदय

सरकारी खातों का रखरखाव - विलंबित प्रेषण तथा अतिरिक्त / दोगुनी प्रतिपूर्ति पर दंडात्मक ब्याज

कृपया उपर्युक्त विषय पर 23 मई 2007 का हमारे परिपत्र सं. आरबीआई/2007/410 (डीजीबीए.जीएडी.सं. H16665/42.01.011/2007-08) का संदर्भ लें।

2. हम सूचित करते हैं कि अगले अनुदेशों तक विलंबित प्रेषण और दोगुनी/अतिरिक्त प्रतिपूर्ति पर ब्याज दर 8% (यानी बैंक दर 6% + 2%) पर अपरिवर्तित रहेगी।

भवदीय

(एम.टी. वर्गीज)
महाप्रबंधक

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