एशियाई समाशोधन संघ व्यवस्था के तहत सहभागी- मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण का समावेश
भारिबैंक/2009-10/203 30 अक्तूबर 2009 सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - । बैंक महोदय/महोदया एशियाई समाशोधन संघ व्यवस्था के तहत सहभागी- प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -I (प्रा.व्या.श्रेणी-।) बैंकों का ध्यान, एशियाई समाशोधन संघ में सहभागिता संबंधी एशियाई समाशोधन संघ की स्थापना संबंधी करार के सामान्य प्रावधानों के अनुच्छेद III के खंड 3 और समय समय पर यथा संशोधित, 3 मई 2000 की अधिसूचना सं.फेमा 14/2000-आरबी डविदेशी मुद्रा प्रबंध (प्राप्त और भुगतान का तरीका) विनियमावली,2000 में निहित विनियमों की ओर आकर्षित किया जाता है । 2. एशियाई समाशोधन संघ के निदेशक मंडल की 16 जून 2009 को कोलंबो, श्री लंका में आयोजित बैठक में, मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण (एमएमए) को एशियाई समाशोधन संघ का सदस्य बना लिया गया है । मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण 1 जनवरी 2010 से एशियाई समाशोधन संघ में परिचालन प्रारंभ करेगा । एशियाई समाशोधन संघ की व्यवस्था के सभी प्रावधान,एशियाई समाशोधन संघ सदस्य देशों पर यथा लागू, जब तक कि अन्यथा विशेष रुप से छूट न दी गयी हो,मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण पर लागू होंगे । प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -I बैंक, एशियाई समाशोधन संघ (एसीयू) के जरिये लेनदेन करने के लिए क्रियाविधि-ध ज्ञापन ड ज्ञापन एसीएममें निहित प्रावधानों और इस संबंध में उपर्युक्त फेमा अधिसूचना में निहित विनियमों का अनुपालन करें । 3. विदेशी मुद्रा प्रबंध (प्राप्त और भुगतान का तरीका) विनियमावली,2000 और एशियाई समाशोधन संघ (एसीयू) के जरिये लेनदेन करने के लिए क्रियाविधि के ज्ञापन ड ज्ञापन एसीएममें आवश्यक आशोधन अलग से जारी किये जा रहे हैं । 4. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने संबंधित ग्राहकों को अवगत करा दें। 5. इस परिपत्र में समाहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अंतर्गत जारी किए गए हैं और अन्य किसी कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर है। भवदीय (डी.मिश्रा) |
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