संवेदनशील पदों या परिचालन के क्षेत्र में तैनात कर्मचारियों के लिए अनिवार्य अवकाश - आरबीआई - Reserve Bank of India
संवेदनशील पदों या परिचालन के क्षेत्र में तैनात कर्मचारियों के लिए अनिवार्य अवकाश
भारिबैं/2021-22/70 9 जुलाई 2021 सभी वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सहित) महोदय, संवेदनशील पदों या परिचालन के क्षेत्र में तैनात कर्मचारियों के लिए अनिवार्य अवकाश कृपया 23 अप्रैल 2015 का हमारा परिपत्र बैंविवि.सं.बीपी.बीसी.88/21.04.048/2014-15 देखें, जिसमें बैंकों को संवेदनशील पदों या परिचालन के क्षेत्रों में तैनात कर्मचारियों के लिए 'अनिवार्य अवकाश' नीति लागू करने के लिए सूचित किया गया था। इन निर्देशों को अद्यतन करने और दिनांक 23 अप्रैल 2015 के उक्त परिपत्र को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। 2. एक विवेकपूर्ण परिचालन जोखिम प्रबंधन उपाय के रूप में, बैंक एक 'अनिवार्य अवकाश’ नीति लागू करेंगे, जिसमें संवेदनशील पदों या परिचालन के क्षेत्रों में तैनात कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से कुछ दिनों (10 कार्य दिवसों से कम नहीं) के लिए, इन कर्मचारियों को कोई पूर्व सूचना दिए बिना, प्रत्येक वर्ष एक ही स्पेल में, छुट्टी पर भेजा जाएगा जिससे आश्चर्य का तत्व बना रहेगा। 3. बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि 'अनिवार्य अवकाश' पर कर्मचारियों की आंतरिक/कॉर्पोरेट ईमेल, जो सामान्य उद्देश्यों के लिए सभी कर्मचारियों के लिए आम तौर पर उपलब्ध है, के अलावा उनके कार्य जिम्मेदारियों से संबंधित किसी भी अन्य भौतिक या आभासी संसाधनों की उपलब्धता उन्हे ना हो। 4. बैंक, बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार, 'अनिवार्य अवकाश' आवश्यकताओं के तहत कवर किए जाने वाले संवेदनशील पदों की एक सूची तैयार करेगा और सूची की समीक्षा आवधिक आधार पर की जाएगी। इस नीति के कार्यान्वयन की समीक्षा पर्यवेक्षी प्रक्रिया के तहत की जाएगी। 5. संशोधित निर्देश सभी बैंकों पर लागू होंगे और वे इस परिपत्र के जारी होने की तारीख से छह महीने के भीतर इन निर्देशों का पालन करेंगे। भवदीय, (सुनील टी एस नायर) |