म्युच्युअल फंड यूनिटों का विपणन - क्षे. ग्रा. बै.
भा.रि. बै./2005-06/388
ग्राआऋवि. सं.आर.आर.बी.बी.सी.82/03.05.33/2005-06
मई 17, 2006
अध्यक्ष
सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
महोदय,
म्युच्युअल फंड यूनिटों का विपणन - क्षे. ग्रा. बै.
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कारोबार के क्षेत्र को विस्तार देने हेतु तथा यह ध्यान में रखते हुए कि म्युच्युअल फंड (एम एफ) यूनिटों का विपणन बैंकों के लिए लाभप्रद अवसर उपलब्ध कराता है, यह निर्णय लिया गया है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को, एजेंट के रूप में, म्युच्युअल फंड की यूनिटों के विपणन की अनुमति प्रदान की जाए । तदनुसार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अपने निदेशक मंडल वे अनुमोदन से, निम्नलिखित शर्तों के अधीन म्युच्युअल फंड के विपणन का करार कर सकते हैं :-
i) बैंक को ग्राहकों के एजेंट के रूप में ही कार्य करना चाहिए, वे केवल एम एफ यूनिटों की खरीद/बिक्री के लिए निवेशकों के आवेदन म्युच्युअल फंड /पजीयक /अन्तरएजेंटों को भेजें ।
ii) एम एफ यूनिटों की खरीद ग्राहकों के जोखिम पर होगी तथा बैंक उसकी सुनिश्चित आय की कोई गारंटी नहीं देगा ।
iii) बैंक म्युच्युअल फंड की ऐंसी इकाइयों को द्वितीयक बाजार से अधिगृहीत नहीं करेगा ।
iv) बैंक अपने ग्राहकों से म्युच्यूअल फंड यूनिट पुन:क्रय नहीं करेगा ।
v) अपने ग्राहकों की ओर से एम एफ युनिटों को धारण करने वाला बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि उनके अपने निवेश और उनके ग्राहकों के निदेश एक दूसरे से अलग रखे जाएँ ।
vi) म्युच्युअल फंड यूनिटों की खरीद कुछ चयनित शाखाओं तक ही सीमित रखी जाए ताकि बेहतर नियत्रंण सुनिश्चित किया जा सके ।
vii)बैंक आवेदकों के संबंध में के वाइ सी/एएमएल के वर्तमान दिशानिर्देशों का पालन करें ।
viii) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अपने प्रयोजक बैंकों के परामर्श से पर्याप्त तथा प्रभावी नियंत्रण तंत्र रखें ।
2. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक म्युच्युअल फंड के साथ हुए करार की प्रति सहित गठबंधन का ब्योरा हमारे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को करार करने के दस दिन के भीतर प्रस्तुत करें ।
3. कृपया हमारे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को पावती दें ।
भवदीय
(जी. श्रीनिवासन)
मुख्य महा प्रबंधक
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