मास्टर परिपत्र - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को बैंक वित्त - आरबीआई - Reserve Bank of India
79067651
01 जुलाई 2008
को प्रकाशित
मास्टर परिपत्र - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को बैंक वित्त
आरबीआइ/2008-09/33
बैंपविवि. बीपी. बीसी. सं. 4 /08.12.01 /2008-09
1 जुलाई 2008
10 आषाढ़ 1930 (शक)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक /
मुख्य कार्यपालक
सभी वाणिज्य बैंक
महोदय
मास्टर परिपत्र - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को बैंक वित्त
कृपया आप उपर्युक्त विषय पर 2 जुलाई 2007 का हमारा मास्टर परिपत्र सं. आरबीआइ/2007-08/52 बैंपविवि. बीपी. सं. 13/08.12.01/2006-07 देखें। इस मास्टर परिपत्र को 30 जून 2008 तक जारी अनुदेशों को शामिल करते हुए यथोचित रूप में अद्यतन किया गया है तथा इसे भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट (http://www.rbi.org.in) पर भी प्रदर्शित किया गया है।
भवदीय
(प्रशांत सरन)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधव्ा
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