मास्टर परिपत्र - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को बैंक वित्त - आरबीआई - Reserve Bank of India
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01 जुलाई 2009 को प्रकाशित
मास्टर परिपत्र - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को बैंक वित्त
आरबीआइ/2009-10/30 1 जुलाई 2009 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / महोदय मास्टर परिपत्र -गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को बैंक वित्त कृपया आप उपर्युक्त विषय पर 1 जुलाई 2008 का हमारा मास्टर परिपत्र सं.आरबीआइ/2008-09/33 बैंपविवि. बीपी. सं.4/08.12.01/2008-09 देखें। इस मास्टर परिपत्र को 30 जून 2009 तक जारी अनुदेशों को शामिल करते हुए यथोचित रूप में अद्यतन किया गया है तथा इसे भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट (http://www.rbi.org.in) पर भी प्रदर्शित किया गया है। भवदीय (बी. महापात्र) |
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