स्वतंत्र प्राथमिक व्यापारियों के लिए पूंजी पर्याप्तता मानदंड और जोखिम प्रबंधन दिशानिर्देश संबंधी मास्टर परिपत्र - आरबीआई - Reserve Bank of India
स्वतंत्र प्राथमिक व्यापारियों के लिए पूंजी पर्याप्तता मानदंड और जोखिम प्रबंधन दिशानिर्देश संबंधी मास्टर परिपत्र
भारिबैं/2008-09/71
संदर्भ : आंऋप्रवि.पीडीआरएस.सं.02 /03.64.00 /2008-09
1 जुलाई 2008
सरकारी प्रतिभूति बाज़ार के सभी प्राथमिक व्यापारी
महोदय
स्वतंत्र प्राथमिक व्यापारियों के लिए पूंजी पर्याप्तता मानदंड और जोखिम प्रबंधन दिशानिर्देश संबंधी मास्टर परिपत्र
जैसा कि आपको ज्ञात है, भारतीय रिज़र्व बैंक ने समय-समय पर स्वतंत्र प्राथमिक व्यापारियों के लिए पूंजी पर्याप्तता मानदंड और जोखिम प्रबंधन संबंधी कई दिशानिर्देश जारी किये हैं । प्राथमिक व्यापारियों को सभी वर्तमान अनुदेश एकसाथ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस विषय पर अद्यतन दिशानिर्देशों को शामिल करके एक मास्टर परिपत्र परिशिष्ट के रुप में संलग्न है।
2. विभागीय रुप से प्राथमिक व्यापारियों की गतिविधियां शुरु करनेवाले बैंक अपनी पूंजी पर्याप्तता अपेक्षाओं और जोखिम प्रबंधन के संबंध में बैंकों पर लागू वर्तमान दिशानिर्देशों का पालन करें ।
भवदीय
(के.वी. राजन)
मुख्य महाप्रबंधक