मास्टर परिपत्र - जाली नोटों का पता लगाना और जब्त करना - आरबीआई - Reserve Bank of India
मास्टर परिपत्र - जाली नोटों का पता लगाना और जब्त करना
आरबीआई/2007-2008/29 2 जुलाई 2007 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक, प्रिय महोदय / महोदया, मास्टर परिपत्र - जाली नोटों का पता लगाना और जब्त करना कृपया 31 अगस्त 2006 के मास्टर परिपत्र डीसीएम(एफएनवीडी) सं. जी-48/16.01.01/2006-07 का संदर्भ लें । इसमें जाली नोटों की पहचान और जब्ती के संबंध में 30 जून 2006 तक जारी किए गए निर्देशों को समेकित किया गया है। मास्टर परिपत्र को अब तक जारी निर्देशों को शामिल करके उचित रूप से अद्यतन किया गया है और इसे आरबीआई की वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर रखा गया है। मास्टर परिपत्र उपरोक्त विषय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी परिपत्रों में निहित निर्देशों का संकलन है जो इस परिपत्र की तारीख से प्रभावी हैं। भवदीय (यू.एस. पालीवाल) |