मास्टर परिपत्र - निवासियों द्वारा विदेश स्थित संयुक्त उद्यम (JV)/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं (WOS)में प्रत्यक्ष निवेश - आरबीआई - Reserve Bank of India
मास्टर परिपत्र - निवासियों द्वारा विदेश स्थित संयुक्त उद्यम (JV)/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं (WOS)में प्रत्यक्ष निवेश
आरबीआइ/2008-09/14
मास्टर परिपत्र सं. 1 /2008-09
जुलाई 1, 2008
सेवा में,
विदेशी मुद्रा के सभी प्राधिकृत व्यापारी
महोदया /महोदय
मास्टर परिपत्र - निवासियों द्वारा विदेश स्थित संयुक्त उद्यम (JV)/
पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं (WOS)में प्रत्यक्ष निवेश
समय-समय पर यथा संशोधित नवंबर 19, 2004 की अधिसूचना सं. जीएसआर 757(E) अ और जुलाई 7, 2004 की फेमा अधिसूचना सं.जीएसआर 120/आरबी-2004 के साथ पठित विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप धारा (3) के खंड (क) के अनुसार विदेश स्थित संयुक्त उद्यम और पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संसआथाओंं में निवासियों को प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति है ।
2. इस मास्टर परिपत्र में "निवासियों द्वारा विदेश स्थित संयुक्त उद्यम / पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं में प्रत्यक्ष निवेश" विषय पर वर्तमान अनुदेशों को एक स्थान में समेकित किया गया है। निहित परिपत्रों / अधिसूचनाओं की सूची संलग्नक में दी गई है।
3. इस मास्टर परिपत्र को एक वर्ष के " सनसेट " खंड़ के साथ जारी किया जाता है । इस परिपत्र को जुलाई 1, 2009 को वापस ले लिया जाएगा और उसके स्थान पर इस विषय में अद्यतन परिपत्र जारी किया जाएगा ।
भवदीय
(सलीम गंगाधरन)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक