मास्टर परिपत्र-एजेंसी बैंकों द्वारा पेंशन का वितरण - आरबीआई - Reserve Bank of India
133097672
01 जुलाई 2008
को प्रकाशित
मास्टर परिपत्र-एजेंसी बैंकों द्वारा पेंशन का वितरण
आर.बी.आई. 2008-09/82 |
डीजीबीए.जीएडी. एच.09/31.05.001/2008-09 |
01 जुलाई 2008 |
समस्त एजेंसी बैंक |
प्रिय महोदय, |
मास्टर परिपत्र-एजेंसी बैंकों द्वारा पेंशन का वितरण |
एजेंसी बैंकों द्वारा सरकारी पेंशन का भुगतान करने के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक अनेक अनुदेश जारी कर रहा है। वे अनुदेश दिनांक 2 जुलाई 2007 के हमारे मास्टर परिपत्र आर.बी.आई.2007-08/64 (डीजीबीए.जीएडी. सं.एच.09/31.05.001/2007-08) द्वारा सूचित किए गए थे। अब हम, उपर्युक्त विषय पर 30 जुन 2008 तक जारी महत्वपूर्ण अनुदेशों को शामिल करते हुए एक अद्यतन मास्टर परिपत्र इसके साथ संलग्न कर रहे हैं। आप इस परिपत्र को हमारी वेबसाइट www.mastercirculars.rbi.org. पर भी देख सकते हैं। |
2. कृपया प्राप्ति-सूचना दें। |
भवदीय, |
(पी.एम. राजगोपाल) |
सहायक महाप्रबंधक |
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