मास्टर परिपत्र- एजेंसी बैंकों द्वारा पेंशन का वितरण - आरबीआई - Reserve Bank of India
मास्टर परिपत्र- एजेंसी बैंकों द्वारा पेंशन का वितरण
आर.बी.आई. 2010-11/88 01 जुलाई 2010 समस्त एजेंसी बैंक प्रिय महोदय, मास्टर परिपत्र- एजेंसी बैंकों द्वारा पेंशन का वितरण एजेंसी बैंकों द्वारा सरकारी पेंशन का भुगतान करने के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक अनेक अनुदेश जारी कर रहा है। वे अनुदेश दिनांक 1 जुलाई 2009 के हमारे मास्टर परिपत्र आर.बी.आई.2009-10/61 (डीजीबीए.जीएडी. सं.एच.03/31.05.001/2009-10) द्वारा सूचित किए गए थे। अब हम, उपर्युक्त विषय पर 30 जून 2010 तक जारी महत्वपूर्ण अनुदेशों को शामिल करते हुए एक अद्यतन मास्टर परिपत्र इसके साथ संलग्न कर रहे हैं। आप इस परिपत्र को हमारी वेबसाइट /en/web/rbi/notifications/master-circulars पर भी देख सकते हैं। 2. कृपया प्राप्ति-सूचना दें। भवदीय, (बी के मिश्रा ) |