मास्टर परिपत्र - वित्तीय संस्थाओं के लिए प्रकटीकरण मानदंड - आरबीआई - Reserve Bank of India
मास्टर परिपत्र - वित्तीय संस्थाओं के लिए प्रकटीकरण मानदंड
आरबीआइ सं. 2007-08/48
बैंपविवि. सं. एफआइडी. एफआइसी. 2/01.02.00/2007-08
2 जुलाई 2007
11 आषाढ़ 1929 (शक)
अखिल भारतीय मीयादी ऋणदात्री तथा पुनर्वित्त प्रदान
करनेवाली संस्थाओं के मुख्य कार्यपालक अधिकारी
(एक्ज़िम बैंक, आइएफसीआइ लि., आइआइबीआइ लि.,नाबार्ड,
एनएचबी, सिडबी तथा टीएफसीआइ लि.)
महोदय
मास्टर परिपत्र - वित्तीय संस्थाओं के लिए प्रकटीकरण मानदंड
कृपया प्रकाशित वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण के मानदंडों से संबंधित विषयों पर 30 जून 2006 तक बैंकों को जारी किये गये अनुदेशों /दिशानिर्देशों को समेकित करनेवाला 1 जुलाई 2006 का मास्टर परिपत्र बैंपविवि. सं. एफआइडी.एफआइसी. 2/01.02.00/2006-07 देखें। उक्त मास्टर परिपत्र 30 जून 2007 तक जारी किये गये अनुदेशों को सम्मिलित करते हुए यथोचित रूप से अद्यतन किया गया है तथा भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट (http://www.rbi.org.in) पर भी उपलब्ध कराया गया है ।
भवदीय
(विनय बैजल)
मुख्य महाप्रबंधक