मास्टर परिपत्र - वित्तीय संस्थाओं के लिए प्रकटीकरण मानदंड - आरबीआई - Reserve Bank of India
मास्टर परिपत्र - वित्तीय संस्थाओं के लिए प्रकटीकरण मानदंड
आरबीआइ सं. 2008-09/63
बैंपविवि. सं. एफआइडी. एफआइसी. 2/01.02.00/2008-09
1 जुलाई 2008
10 आषाढ़ 1930 (शक)
अखिल भारतीय मीयादी ऋणदात्री तथा पुनर्वित्त प्रदान
करनेवाली संस्थाओं के मुख्य कार्यपालक अधिकारी
(एक्ज़िम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी तथा सिडबी )
महोदय
मास्टर परिपत्र - वित्तीय संस्थाओं के लिए प्रकटीकरण मानदंड
कृपया 2 जुलाई 2007 का मास्टर परिपत्र बैंपविवि. सं. एफआइडी.एफआइसी. 2/01.02.00/2007-08 देखें जिसमें प्रकाशित वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण के मानदंडों से संबंधित विषयों पर 30 जून 2007 तक बैंकों को जारी किये गये अनुदेशों /दिशानिर्देशों को समेकित किया गया है । इस मास्टर परिपत्र को 30 जून 2008 तक जारी किये गये अनुदेशों को सम्मिलित करते हुए अद्यतन किया गया है तथा इसे भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट (http://www.rbi.org.in) पर भी उपलब्ध कराया गया है ।
2. यह नोट किया जाए कि अनुबंध 3 में सूचीबद्ध परिपत्रों में निहित अनुदेशों को इस मास्टर परिपत्र में समेकित किया गया है ।
भवदीय
(विनय बैजल)
मुख्य महाप्रबंधक