मास्टर परिपत्र- भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों से छूट - आरबीआई - Reserve Bank of India
मास्टर परिपत्र- भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों से छूट
भारिबैं/2007-08 /6
गैबैंपवि. नीति प्रभाग.कंपरि. सं.101 /03.02.04 /2007-08
2 जुलाई, 2007
i. सचिव, वित्त मंत्रालय,
ii. अध्यक्ष, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
ii. अध्यक्ष, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान
iv अध्यक्ष, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान
v. गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के संघ
प्रिय महोदय
मास्टर परिपत्र- भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों से छूट
भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के अध्याय III- बी या उसके किसी भाग से i जछ कंपनियों / संस्थाओं को छूट देने के लिए समय-समय पर अधिसूचनाएं जारी की हैं। 30 जून 2007 तक जारी अधिसूचनाओं पर एक मास्टर परिपत्र तैयार किया गया है और उसे भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसइट (http: // www.rbi.org.in) पर रखा गया है।
2. जहाँ मास्टर परिपत्र प्रयोगकर्ताओं को समेकित परिपत्र के लाभ देगा, वहीं परिचालन के प्रयोजनार्थ वे संबंधित अधिसूचनाओं में अंतर्विष्ट अनुदेशों/निदेशों को देखने का कष्ट करें। जिन अधिसूचनाओं पर यह मास्टर परिपत्र आधारित है, उनकी सूची मास्टर परिपत्र के अंत में दी गई है।
भवदीय
(पी. कृष्णमूर्ति)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक