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79095006

मास्टर परिपत्र-भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों से छूट

भारिबैं /2010-11/21
गैबैंपवि.नीति प्रभा.कंपरि.सं.181 /03.02.004/2010-11

1 जुलाई 2010

(i) सचिव, वित्त मंत्रालय
(ii) अध्यक्ष, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
(iii) अध्यक्ष, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान
(iv) अध्यक्ष, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान
(v) गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के संघ (असोसिएशन)

महोदय,

मास्टर परिपत्र-भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों से छूट

आपको ज्ञात होगा कि उल्लिखित विषय पर सभी मौजूदा अनुदेश एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने मास्टर परिपत्र सं.148 जारी किया था, उसे अब 30 जून 2010 तक अद्यतन कर दिया गया है। यह नोट किया जाए कि परिशिष्ट में दी गई अधिसूचनाओं में अंतर्विष्ट सभी अनुदेश, जहाँ तक वे इस विषय से संबंधित हैं, इस मास्टर परिपत्र में समेकित एवं अद्यतन कर दिये गये हैं। मास्टर परिपत्र बैंक की वेब साइट (http://www.rbi.org.in). पर भी उपलब्ध है। संशोधित मास्टर परिपत्र की एक प्रति संलग्न है।

भवन्निष्ठ

(उमा सुब्रमणियम)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

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