मास्टर परिपत्र - माल और सेवाओं का निर्यात - आरबीआई - Reserve Bank of India
मास्टर परिपत्र - माल और सेवाओं का निर्यात
आरबीआइ/2008-09/22
मास्टर परिपत्र सं.09/2008-09
01 जुलाई 2008
सेवा में,
विदेशी मुद्रा का कारोबार करने कि लिए प्राधिकृत सभी बैंक
महोदया /महोदय
मास्टर परिपत्र - माल और सेवाओं का निर्यात
भारत से माल और सेवाओं का निर्यात मई 3, 2000 की अधिसूचना सं.जीएसआर 381 (E) और समय-समय पर यथा संशोधित मई 3, 2000 की फेमा अधिसूचना 23/आरबी-2000 के साथ पठित विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 (1999 का 42) की धारा 7 की उप-धारा (1) के खंड (क) और उप-धारा (3) के अनुसार करने की अनुमति है ।
2. यह मास्टर परिपत्र "भारत से माल और सेवाओं का निर्यात" विषय पर वर्तमान अनुदेशों को एक स्थान में समेकित करता है। निहित परिपत्रों की सूची परिशिष्ट में प्रस्तुत है।
3. परिपत्र को निम्नानुसार पांच भागों में सुव्यवस्थित रूप दिया गया है :
भाग 1 : प्रस्तावना
भाग 2 : निर्यात के सामान्य मार्गदर्शी सिद्धांत
भाग 3 : प्राधिकृत व्यापारी के लिए परिचालनात्मक मार्गदर्शी सिद्धांत
भाग 4 : संलग्नक (निर्यात के लिए अधिसूचनाएं और फार्म)
भाग 5 : मास्टर परिपत्र में समेकित सभी परिपत्रों की सूची
4. इस मास्टर परिपत्र को एक सनसेट खंड के साथ जारी किया जा रहा है। इस परिपत्र को 01 जुलाई 2009 को वापस ले लिया जाएगा तथा उसके स्थान पर इस विषय पर अद्यतन मास्टर परिपत्र जारी किया जाएगा।
भवदीय
(सलीम गंगाधरन)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक