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मास्टर परि‍पत्र - वि‍त्तीय संस्थाओं के लि‍ए एक्सपोज़र संबंधी मानदंड

आरबीआइ/2014-2015/78
बैंपवि‍वि‍. सं. एफआइडी. एफआइसी. 4/01.02.00/2014-15

1 जुलाई 2014

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
अखि‍ल भारतीय मीयादी ऋणदात्री तथा पुनर्वि‍त्त प्रदान करनेवाली संस्थाएँ
(एक्ज़ि‍म बैंक, नाबार्ड, एनएचबी एवं सि‍डबी)

महोदय,

मास्टर परि‍पत्र - वि‍त्तीय संस्थाओं के लि‍ए एक्सपोज़र संबंधी मानदंड

कृपया आप उपर्युक्त वि‍षय पर 1 जुलाई 2013 का मास्टर परि‍पत्र बैंपवि‍वि‍. सं. एफआइडी. एफआइसी. 4/01.02.00/2013-14 देखें। संलग्न मास्टर परि‍पत्र में 30 जून 2014 तक उक्त वि‍षय पर जारी कि‍ए गए सभी अनुदेशों /दि‍शानि‍र्देशों को समेकि‍त और अद्यतन कि‍या गया है।

2. यह नोट कि‍या जाए कि‍ इस मास्टर परि‍पत्र में, अनुबंध 7 में सूचीबद्ध परि‍पत्रों में दि‍ये गये अनुदेशों को समेकि‍त कि‍या गया है।

भवदीय,

(सुदर्शन सेन)
मुख्य महाप्रबंधक

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