मास्टर परिपत्र - वित्तीय संस्थाओं के लिए एक्सपोज़र संबंधी मानदंड - आरबीआई - Reserve Bank of India
मास्टर परिपत्र - वित्तीय संस्थाओं के लिए एक्सपोज़र संबंधी मानदंड
आरबीआइ/2009-2010/51 1 ज़ुलाई 2009 अखिल भारतीय मीयादी ऋणदात्री तथा पुनर्वित्त प्रदान करनेवाली संस्थाएँ महोदय मास्टर परिपत्र - वित्तीय संस्थाओं के लिए एक्सपोज़र संबंधी मानदंड कृपया आप उपर्युक्त विषय पर 2 ज़ुलाई 2008 का मास्टर परिपत्र बैंपविवि. सं. एफआइडी. एफआइसी. 4/01.02.00/2008-09 देखें। संलग्न मास्टर परिपत्र में 30 ज़ून 2009 तक उक्त विषय पर ज़ारी किए गए सभी अनुदेशों /दिशानिर्देशों को समेकित और अद्यतन किया गया है। यह मास्टर परिपत्र भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट (http://www.rbi.org.in) पर भी उपलब्ध कराया गया है । 2. यह नोट किया ज़ाए कि इस मास्टर परिपत्र में, अनुबंध 3 में सूचीबद्ध परिपत्रों में दिये गये अनुदेशों को समेकित किया गया है ।
भवदीय (विनय बैज़ल) मुख्य महाप्रबंधक |