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मास्टर परिपत्र - वित्तीय संस्थाओं के लिए ऋण आदि जोखिम संबंधी मानदंड

आरबीआई/2005-2006/124
संदर्भ : बैंपविवि. सं. एफआईडी. एफआईसी. 4/01.02.00/2005-06

13 अगस्त 2005
22 श्रावण 1927 (शक)

 

सभी भारतीय मीयादी ऋणदात्री तथा पुनर्वित्त प्रदान करनेवाली
संस्थाओं के मुख्य कार्यपालक अधिकारी
(एक्ज़िम बैंक, आईडीएफसी लि., आईएफसीआई लि., आईएफसीआई लि.,
आईआईबीआई लि., नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी एवं टीएफसीआई लि.)

महोदय,

मास्टर परिपत्र - वित्तीय संस्थाओं के लिए ऋण आदि जोखिम संबंधी मानदंड

कृपया आप 9 अगस्त 2004 का मास्टर परिपत्र बैंपर्यवि. एफआईडी. सं. सी-4/01.02.00/ 2004-05 देखें जिसमें ऋण आदि जोखिम संबंधी विषयों पर वित्तीय संस्थाओं को अगस्त 2004 तक जारी किए गए अनुदेश /दिशानिर्देश समेकित किए गए हैं । 30 जून 2005 तक जारी किए गए अनुदेशों को शामिल करते हुए मास्टर परिपत्र को यथोचित रूप से अद्यतन किया गया है और इसे रिज़र्व बैंक की वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर भी उपलब्ध करा दिया गया है ।

2. यह नोट किया जाए कि इस मास्टर परिपत्र में, भाग ‘क’ में सूचीबद्ध परिपत्रों तथा परिशिष्ट के भाग ‘ख’ के कालम 5 में दर्शाए संबद्ध पैराग्राफों को समेकित किया गया है ।

भवदीय

(के. प्रसाद)

मुख्य महाप्रबंधक

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