मास्टर परिपत्र - विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए), 1976 - भारत में एसोसिएशनों/संगठनों द्वारा विदेशी अंशदानों की प्राप्ति को विनियमित करने में बैंकों की बाध्यताएं - आरबीआई - Reserve Bank of India
मास्टर परिपत्र - विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए), 1976 - भारत में एसोसिएशनों/संगठनों द्वारा विदेशी अंशदानों की प्राप्ति को विनियमित करने में बैंकों की बाध्यताएं
भारिबैं/2007-08/51
संदर्भ सं. बैंपविवि. एएमएल. बीसी. सं. 3 /14.08.001/2007-08
02 जुलाई 2007
11 आषाढ़ 1929 (शक)
अध्यक्ष तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)
महोदय
मास्टर परिपत्र - विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए), 1976 - भारत में एसोसिएशनों/संगठनों द्वारा
विदेशी अंशदानों की प्राप्ति को विनियमित करने में बैंकों की बाध्यताएं
कृपया 11 जुलाई 2006 का हमारा मास्टर परिपत्र संदर्भ सं. बैंपविवि. एएमएल. बीसी. सं. 20/14.01.055/2006-07 देखें — उपर्युक्त मास्टर परिपत्र में निहित अनुदेशों को 30 जून 2007 तक संशोधित किया गया है तथा अद्यतन किये गये अनुदेश इस मास्टर परिपत्र में शामिल किये गये हैं — बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे संलग्न मास्टर परिपत्र की विषयवस्तु अपने नियंत्रक कार्यालयों/शाखाओं के ध्यान में लाएँ और यह सुनिश्चित करें कि अनुदेशों का विधिवत् अनुपालन किया जाता है ।यह मास्टर परिपत्र भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट (http://www.rbi.org. in) पर भी उपलब्ध कराया गया है ।
भवदीय
(विनय बैजल)
मुख्य महाप्रबंधक