RbiSearchHeader

Press escape key to go back

पिछली खोज

थीम
थीम
टेक्स्ट का साइज़
टेक्स्ट का साइज़
S1

Notification Marquee

आरबीआई की घोषणाएं
आरबीआई की घोषणाएं

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

असेट प्रकाशक

79079887

मास्टर परिपत्र - विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए), 1976 - भारत में संघों/संस्थाओं द्वारा विदेशी अंशदानों की प्राप्ति को विनियमित करने में बैंकों के दायित्व

आरबीआइ /2009-2010/72
संदर्भ सं. बैंपविवि. एएमएल. बीसी. सं. 1/14.08.001/2009-10 

1 जुलाई 2009
9 आषाढ़ 1931 (शक)

अध्यक्ष तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)
और सभी वित्तीय संस्थाएँ

महोदय

मास्टर परिपत्र - विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम
(एफसीआरए), 1976 - भारत में संघों/संस्थाओं द्वारा
विदेशी अंशदानों की प्राप्ति को विनियमित करने में बैंकों के दायित्व

कृपया 1 जुलाई 2008 का हमारा मास्टर परिपत्र बैंपविवि. एएमएल. बीसी. सं. 8/14.08.001/2008-09 देखें , जिसमें 30 जून 2008 तक विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम ,1976 - भारत में संघों/संस्थाओं द्वारा विदेशी अंशदानों की प्राप्ति को विनियमित करने में बैंकों के दायित्व के संबंध में बैंकों को जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों को समेकित किया गया था। इस मास्टर परिपत्र में इस संबंध में 30 जून 2009 तक जारी अनुदेशों को समेकित किया गया है।

2. इस मास्टर परिपत्र को भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट (/en/web/rbi) पर उपलब्ध कराया गया है ।

भवदीय

(विनय बैजल)
मुख्य महाप्रबंधक

RbiTtsCommonUtility

प्ले हो रहा है
सुनें

संबंधित एसेट

आरबीआई-इंस्टॉल-आरबीआई-सामग्री-वैश्विक

RbiSocialMediaUtility

आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!

Scan Your QR code to Install our app

RbiWasItHelpfulUtility

क्या यह पेज उपयोगी था?