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मास्टर परिपत्र - विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए), 1976 - भारत में संघों/संस्थाओं द्वारा विदेशी अंशदानों की प्राप्ति को विनियमित करने में बैंकों के दायित्व

आरबीआइ /2009-2010/72
संदर्भ सं. बैंपविवि. एएमएल. बीसी. सं. 1/14.08.001/2009-10 

1 जुलाई 2009
9 आषाढ़ 1931 (शक)

अध्यक्ष तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)
और सभी वित्तीय संस्थाएँ

महोदय

मास्टर परिपत्र - विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम
(एफसीआरए), 1976 - भारत में संघों/संस्थाओं द्वारा
विदेशी अंशदानों की प्राप्ति को विनियमित करने में बैंकों के दायित्व

कृपया 1 जुलाई 2008 का हमारा मास्टर परिपत्र बैंपविवि. एएमएल. बीसी. सं. 8/14.08.001/2008-09 देखें , जिसमें 30 जून 2008 तक विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम ,1976 - भारत में संघों/संस्थाओं द्वारा विदेशी अंशदानों की प्राप्ति को विनियमित करने में बैंकों के दायित्व के संबंध में बैंकों को जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों को समेकित किया गया था। इस मास्टर परिपत्र में इस संबंध में 30 जून 2009 तक जारी अनुदेशों को समेकित किया गया है।

2. इस मास्टर परिपत्र को भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट (/en/web/rbi) पर उपलब्ध कराया गया है ।

भवदीय

(विनय बैजल)
मुख्य महाप्रबंधक

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