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जमा प्रमाणपत्र जारी करने के लिए दिशानिर्देश

आरबीआई/2009-10/47
एफएमडी.एमएसआरजी.सं.38/02.08.003/2009-10

1 जुलाई 2009

अध्यक्ष / मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी अनुसूचित बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और एलएबी को छोड़कर)
और अखिल भारतीय सावधि ऋण और पुनर्वित्त संस्थाएँ

महोदय,

जमा प्रमाणपत्र जारी करने के लिए दिशानिर्देश

जैसा कि आप जानते हैं, मुद्रा बाजार लिखतों की सीमा को और अधिक विस्तृत करने और निवेशकों को उनकी अल्पकालिक अधिशेष निधियों के नियोजन में अधिक लचीलापन उपलब्ध कराने की दृष्टि से, जमा प्रमाणपत्र (सीडी) भारत में 1989 में शुरू किए गए थे। सीडी जारी करने के लिए दिशानिर्देश वर्तमान में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा, समय-समय पर संशोधित, विभिन्न निर्देशों द्वारा शासित हैं।

इस विषय पर सभी मौजूदा दिशानिर्देशों/निर्देशों/निदेशों को शामिल करते हुए एक मास्टर परिपत्र तैयार किया गया है। यह नोट किया जाए कि यह मास्टर परिपत्र परिशिष्ट में सूचीबद्ध परिपत्रों में निहित सभी निर्देशों/दिशानिर्देशों को उस सीमा तक समेकित और अद्यतन करता है, जहां तक वे 'सीडी जारी करने के लिए दिशानिर्देश' से संबंधित हैं। यह मास्टर परिपत्र आरबीआई की वेबसाइट www.mastercircular.rbi.org.in पर उपलब्ध है।

भवदीय,

(चंदन सिन्हा)
मुख्य महाप्रबंधक


जमा प्रमाणपत्र (सीडी) जारी करने के लिए दिशानिर्देशों पर मास्टर परिपत्र
(30 जून 2009 तक संशोधित)

परिचय

पात्रता

सकल मात्रा

निर्गम का न्यूनतम आकार और मूल्यवर्ग

कौन अभिदान कर सकते हैं

परिपक्वता

बट्टा

आरक्षित निधि संबंधी अपेक्षाएं

हस्तांतरणीयता

ऋण/बाई-बैक

सीडी का प्रारूप

प्रमाणपत्र का भुगतान

डुप्लिकेट प्रमाण पत्र जारी करना

लेखांकन

मानकीकृत बाज़ार प्रथा और प्रलेखन

रिपोर्टिंग

अनुबंध I

अनुबंध II

परिशिष्ट

परिचय

जमा प्रमाणपत्र (सीडी) एक परक्राम्य मुद्रा बाजार लिखत है और एक निर्दिष्ट समयावधि के लिए बैंक या अन्य पात्र वित्तीय संस्थाओं में जमा की गई धनराशि के लिए अमूर्तीकृत रूप में या एक मीयादी वचन पत्र के रूप में जारी किया जाता है। सीडी जारी करने के दिशानिर्देश वर्तमान में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर संशोधित विभिन्न निर्देशों द्वारा शासित होते हैं। अब तक जारी किए गए सभी संशोधनों को शामिल करते हुए सीडी जारी करने के लिए दिशानिर्देश सुलभ संदर्भ हेतु नीचे दिए गए हैं।

पात्रता

2. सीडी (i) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) और स्थानीय क्षेत्र बैंकों (एलएबी) को छोड़कर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और (ii) चुने हुए अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों द्वारा जारी किए जा सकते हैं जिन्हें आरबीआई द्वारा निर्धारित पूर्ण सीमा के भीतर अल्पकालिक संसाधन जुटाने के लिए आरबीआई द्वारा अनुमति दी गई है।

सकल मात्रा

3. बैंकों बैंकों को अपनी आवश्यकताओं के आधार पर सीडी जारी करने की स्वतंत्रता है।

4. एक वित्तीय संस्था आरबीआई द्वारा निर्धारित समग्र सीमा के भीतर सीडी जारी कर सकती है, अर्थात, अन्य लिखतों के साथ सीडी जारी करना, जैसे, सावधि धन, सावधि जमा, कमर्शियल पेपर और इंटर-कॉर्पोरेट डिपॉजिट इसके नवीनतम लेखापरीक्षित तुलन पत्र के अनुसार निवल स्वाधिकृत निधियां के 100 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

निर्गम का न्यूनतम आकार और मूल्यवर्ग

5. एक सीडी की न्यूनतम राशि रु. 1 लाख होनी चाहिए, यानी एक ग्राहक से स्वीकार की जा सकने वाली न्यूनतम जमा राशि रु. 1 लाख से कम नहीं होनी चाहिए और उसके बाद 1 लाख रुपये के गुणकों में होनी चाहिए।

कौन अभिदान कर सकते हैं

6. सीडी व्यक्तियों, निगमों, कंपनियों, ट्रस्टों, निधियों, संघों आदि को जारी की जा सकती हैं। अनिवासी भारतीय (एनआरआई) भी सीडी के लिए अभिदान कर सकते हैं, लेकिन केवल गैर-प्रत्यावर्तनीय आधार पर जिसे प्रमाण पत्र पर स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए। ऐसी सीडी द्वितीयक बाजार में किसी अन्य अनिवासी भारतीय को पृष्ठांकित नहीं की जा सकतीं।

परिपक्वता

7. बैंकों द्वारा जारी सीडी की परिपक्वता अवधि 7 दिनों से कम और एक वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

8. वित्तीय संस्थाएँ सीडी जारी करने की तारीख से 1 वर्ष से 3 वर्ष तक की अवधि के लिए सीडी जारी कर सकती हैं।

बट्टा / कूपन दर

9. सीडी अंकित मूल्य पर बट्टा पर जारी की जा सकती हैं। बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को अस्थिर दर के आधार पर भी सीडी जारी करने की अनुमति है, बशर्ते अस्थिर दर को संकलित करने की पद्धति वस्तुनिष्ठ, पारदर्शी और बाजार आधारित हो। जारीकर्ता बैंक/वित्तीय संस्था बट्टा/कूपन दर निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं। अस्थिर दर सीडी पर ब्याज दर को पूर्व-निर्धारित फॉर्मूले के अनुसार समय-समय पर पुनर्निर्धारित करना होगा जो एक पारदर्शी बेंचमार्क पर स्प्रेड को इंगित करता है।

आरक्षित निधि संबंधी अपेक्षाएं

10. बैंकों को सीडी के निर्गम मूल्य पर उपयुक्त आरक्षित निधि संबंधी अपेक्षाएं, अर्थात नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) और सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) को बनाए रखना होगा।

हस्तांतरणीयता

11. भौतिक सीडी पृष्ठांकन और सुपुर्दगी द्वारा मुक्त रूप से हस्तांतरणीय हैं। अमूर्तीकृत सीडी को अन्य अमूर्त प्रतिभूतियों पर लागू प्रक्रिया के अनुसार हस्तांतरित किया जा सकता है। सीडी के लिए कोई लॉक-इन अवधि नहीं है।

ऋण / बाई-बैक

12. बैंक/वित्तीय संस्था सीडी के बदले ऋण नहीं दे सकते हैं। इसके अलावा, वे परिपक्वता से पहले अपनी स्वयं की सीडी वापस खरीद नहीं सकते। हालाँकि, रिज़र्व बैंक एक अलग अधिसूचना के माध्यम से अस्थायी अवधि के लिए इन प्रतिबंधों में ढील दे सकता है।

सीडी का प्रारूप

13. बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को सीडी केवल अमूर्तीकृत रूप में ही जारी करनी चाहिए। हालाँकि, नि‍क्षेपागार अधिनियम, 1996 के अनुसार, निवेशकों के पास भौतिक रूप में प्रमाण पत्र मांगने का विकल्प है। तदनुसार, यदि निवेशक भौतिक प्रमाण पत्र मांगता है, तो बैंक / वित्तीय संस्था मुख्य महाप्रबंधक, वित्तीय बाजार विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, फोर्ट, मुंबई – 400 001 को ऐसे मामलों के बारे में अलग से सूचित कर सकते हैं। इसके अलावा, सीडी जारी करने पर स्टांप शुल्क लगेगा। बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा अंगीकरण के लिए एक प्रारूप (अनुबंध I) संलग्न है। सीडी की चुकौती के लिए कोई अनुग्रह अवधि नहीं होगी। यदि परिपक्वता तिथि को अवकाश होता है, तो जारीकर्ता बैंक को ठीक पूर्ववर्ती कार्य दिवस पर भुगतान करना चाहिए। अत: बैंक/वित्तीय संस्था जमा की अवधि इस प्रकार निर्धारित कर सकते हैं कि बट्टा/ब्याज दर के नुकसान से बचने के लिए परिपक्वता तिथि छुट्टी के दिन न हो।

सुरक्षा पहलू

14. चूंकि भौतिक सीडी पृष्ठांकन और सुपुर्दगी द्वारा मुक्त रूप से हस्तांतरणीय हैं, इसलिए बैंकों के लिए यह देखना आवश्यक होगा कि प्रमाणपत्र अच्छी गुणवत्ता वाले प्रतिभूति कागज पर मुद्रित हों और दस्तावेज़ के साथ छेड़छाड़ से बचाव के लिए आवश्यक सावधानी बरती जाए। उन पर दो या अधिक अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।

भुगतान का प्रमाणपत्र

15. चूंकि सीडी हस्तांतरणीय हैं इसलिए अंतिम धारक द्वारा भुगतान के लिए भौतिक प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाए। पृष्ठांकन की श्रृंखला में किसी दोष के कारण दायित्व का प्रश्न उठ सकता है। इसलिए, यह वांछनीय है कि बैंक आवश्यक सावधानी बरतें और रेखांकित चेक द्वारा ही भुगतान करें। सीडी का कारोबार करने वालों को भी उचित रूप से सावधान किया जाए।

16. अमूर्त सीडी के धारक अपने संबंधित निक्षेपागार सहभागी (डीपी) से संपर्क करेंगे और विशिष्ट आईएसआईएन द्वारा प्रदर्शित अमूर्त प्रतिभूति को जारीकर्ता द्वारा बनाए गए ‘सीडी मोचन खाते’ में ट्रांसफर करने के लिए ट्रांसफर/डिलीवरी निर्देश देने होंगे। धारक को अपने डीपी को दिए गए सुपुर्दगी निर्देश की प्रति संलग्न करते हुए एक पत्र/फैक्स द्वारा जारीकर्ता को भी सूचित करना चाहिए और शीघ्र भुगतान की सुविधा के लिए उस स्थान की सूचना देनी चाहिए जहां भुगतान का अनुरोध किया गया है। “सीडी मोचन खाते” में सीडी के डीमैट क्रेडिट प्राप्त होने पर, जारीकर्ता, परिपक्वता तिथि पर, बैंकर्स चेक/उच्च मूल्य के चेक, आदि के माध्यम से धारक/हस्तांतरणकर्ता को चुकाने की व्यवस्था करेगा।

डुप्लिकेट प्रमाण पत्र जारी करना

17. भौतिक प्रमाणपत्रों के खो जाने की स्थिति में, निम्नलिखित के अनुपालन के बाद डुप्लिकेट प्रमाण पत्र जारी किए जा सकते हैं:

(ए) कम से कम एक स्थानीय समाचार पत्र में एक नोटिस दिया जाना आवश्यक है

(बी) समाचार पत्र में नोटिस की तारीख से एक उचित अवधि (जैसे 15 दिन) बीतना; और

(सी) सीडी जारी करने वाले की संतुष्टि के लिए निवेशक द्वारा क्षतिपूर्ति बांड का निष्पादन।

18. डुप्लिकेट प्रमाणपत्र केवल भौतिक रूप में जारी किया जाना चाहिए। नई स्टांपिंग की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मूल खोई हुई सीडी के लिए डुप्लिकेट प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। डुप्लिकेट सीडी में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख होना चाहिए कि यह डुप्लिकेट सीडी है, जिसमें मूल मूल्य की तारीख, नियत तारीख और जारी करने की तारीख का उल्लेख होना चाहिए (जैसा कि "डुप्लीकेट …………. को जारी किया गया”)।

लेखांकन

19. बैंक/वित्तीय संस्थाएं निर्गम मूल्य को "जारी सीडी" शीर्ष के अंतर्गत दर्ज कर सकते हैं और इसे जमाराशियों के अंतर्गत दिखा सकते हैं। बट्टा के लिए लेखांकन प्रविष्टियां "नकद प्रमाणपत्र" के मामले के रूप में की जाएंगी। बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को जारी सीडी का रजिस्टर पूरे ब्यौरे के साथ रखना चाहिए।

मानकीकृत बाज़ार प्रथाएं और प्रलेखन

20. फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (फिम्डा) आरबीआई के परामर्श से, सीडी बाजार के परिचालन लचीलेपन और सुचारू कामकाज के लिए, प्रतिभागियों द्वारा पालन की जाने वाली किसी भी मानकीकृत प्रक्रिया और दस्तावेज को निर्धारित कर सकता है जो कि अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुसार हों। बैंक/वित्तीय संस्थाएं इस संबंध में फिम्डा द्वारा 20 जून 2002 को जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों का संदर्भ लें।

रिपोर्टिंग

21. बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 के तहत पाक्षिक विवरणी (रिटर्न) में सीडी की राशि शामिल करनी चाहिए और विवरणी में एक फुटनोट के माध्यम से शामिल राशि को अलग से इंगित करना चाहिए।

22. इसके अलावा, बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को अनुबंध II में दिए गए प्रारूप के अनुसार मुख्य महाप्रबंधक, वित्तीय बाजार विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय भवन, फोर्ट, मुंबई - 400 001, फैक्स: 91-22-22630981/ 22634824 को पखवाड़े की समाप्ति से 10 दिनों के भीतर पाक्षिक विवरणी प्रस्तुत करनी चाहिए।

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