मास्टर परिपत्र - प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में बैंकों द्वारा किए जाने वाले राहत उपायों के लिए दिशानिर्देश - आरबीआई - Reserve Bank of India
मास्टर परिपत्र - प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में बैंकों द्वारा किए जाने वाले राहत उपायों के लिए दिशानिर्देश
भारिबैं /2008-2009 /35
ग्राआऋवि.सं.पीएलएफएस.बीसी. 1 /05.04.02/2008-09
1 जुलाई 2008
अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक /मुख्य कार्यपालक अधिकारी
डसभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)
महोदय,
मास्टर परिपत्र -
प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में बैंकों
द्वारा किए जाने वाले राहत उपायों के लिए दिशानिर्देश
कृपया दिनांक 02 जुलाई 2007 का हमारा मास्टर परिपत्र ग्राआऋवि.सं. पीएलएफएस. बीसी.1/ 05.04.02/2007-08 देखें जिसमें प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में उपलब्ध कराए जाने वाले राहत उपायों से संबंधित मामलों के बारे में बैंकों को जारी दिशानिर्देश सम्मिलित किए गए थे — उपर्युक्त विषय पर वर्तमान दिशानिर्देशों /अनुदेशों को सम्मिलित करते हुए वर्ष 2008-09 के लिए मास्टर परिपत्र तैयार किया गया है जो संलग्न है — इस मास्टर परिपत्र में संकलित किए गए परिपत्रों की सूची परिशिष्ट में दी गई है —
कृपया पावती दें —
भवदीय
(बी.धपी.विजयेद्र)
मुख्य महाप्रबंधक