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मास्टर परिपत्र - माल और सेवाओं का भारत में आयात

ऱ््रेख्र्ड्ढञ्ज्ख्र् ङ्क्रढख्र्द्म्ख्र्न्न् ज़्ख्र्ज्ञ्i

आरबीआई/2008-09/21
मास्टर परिपत्र सं. 08/2008-09

1 जुलाई, 2008

सेवा में,
सभी प्राधिकृत व्यापारी बैंक श्रेणी-I

महोदया/महोदय

मास्टर परिपत्र - माल और सेवाओं का भारत में आयात

भारत में माल और सेवाओं के आयात की अनुमति समय-समय पर यथासंशोधित 3 मई 2000 की अधिसूचना सं. जीएसआर 381(E) के साथ पठित विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 (1999 का 42) की धारा 5 के अनुसार दी जा रही है।

2. यह मास्टर परिपत्र निम्नवत् पांच भागों में सुव्यवस्थित किया गया है :
          भाग I प्रस्तावना
  भाग III आयात व्यापार के परिचालनगत दिशा-निर्देश
  भाग IV अनुबंध(अधिसूचनाओं से संबंधित और आयात व्यापार के फार्म)
  भाग V मास्टर परिपत्र में समेकित परिपत्रों की सूची।

3. एक वर्ष के सनसेट खंड के साथ यह मास्टर परिपत्र जारी किया जा रहा है। यह परिपत्र 1 जुलाई 2009 को वापस ले लिया जाएगा और उसके स्थान पर इस विषय पर अद्यतन मास्टर परिपत्र जारी किया जायगा।

भवदीय

सलीम गंगाधरन
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

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