मास्टर परिपत्र - माल और सेवाओं का भारत में आयात - आरबीआई - Reserve Bank of India
79068884
01 जुलाई 2008 को प्रकाशित
मास्टर परिपत्र - माल और सेवाओं का भारत में आयात
आरबीआई/2008-09/21
मास्टर परिपत्र सं. 08/2008-09
1 जुलाई, 2008
सेवा में,
सभी प्राधिकृत व्यापारी बैंक श्रेणी-I
महोदया/महोदय
मास्टर परिपत्र - माल और सेवाओं का भारत में आयात
भारत में माल और सेवाओं के आयात की अनुमति समय-समय पर यथासंशोधित 3 मई 2000 की अधिसूचना सं. जीएसआर 381(E) के साथ पठित विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 (1999 का 42) की धारा 5 के अनुसार दी जा रही है।
2. यह मास्टर परिपत्र निम्नवत् पांच भागों में सुव्यवस्थित किया गया है : | ||
भाग I | प्रस्तावना | |
भाग III | आयात व्यापार के परिचालनगत दिशा-निर्देश | |
भाग IV | अनुबंध(अधिसूचनाओं से संबंधित और आयात व्यापार के फार्म) | |
भाग V | मास्टर परिपत्र में समेकित परिपत्रों की सूची। |
3. एक वर्ष के सनसेट खंड के साथ यह मास्टर परिपत्र जारी किया जा रहा है। यह परिपत्र 1 जुलाई 2009 को वापस ले लिया जाएगा और उसके स्थान पर इस विषय पर अद्यतन मास्टर परिपत्र जारी किया जायगा।
भवदीय
सलीम गंगाधरन
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
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