मास्टर परिपत्र - "गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ जनता की जमाराशियों की स्वीकृति (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1998" - आरबीआई - Reserve Bank of India
मास्टर परिपत्र - "गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ जनता की जमाराशियों की स्वीकृति (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1998"
आरबीआई/2005-06/29 1 जुलाई 2005 प्रति प्रिय महोदय, मास्टर परिपत्र - "गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ जनता की जमाराशियों की स्वीकृति (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1998" भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 31 जनवरी 1998 को अधिसूचना संख्या डीएफसी.118/डीजी (एसपीटी)-98 के माध्यम से गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा जनता की जमाराशियों की स्वीकृति पर निदेश जारी किए गए थे। 30 जून, 2005 की स्थिति के अनुसार समय-समय पर किए गए संशोधनों, यदि कोई हो, के साथ विधिवत रूप से अद्यतित उक्त अधिसूचना नीचे प्रस्तुत की गई है। भवदीय, (डी. एस. नागी) |