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मार्च 2009 तक सभी शेष स्वच्छकारों और उनके आश्रितों के पुनर्वास हेतु सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय की नई "मैला ढोने वाले स्वच्छकारों के पुनर्वास के लिए स्वरोजगार योजना" (एसआरएमएस्

आरबीआइ /2008-09/ 73
ग्राआऋवि.एसपी.बीसी.सं. 10 /09.03.01/2007-08

01 जुलाई 2008

अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक
सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

महोदय,

मार्च 2009 तक सभी शेष स्वच्छकारों और उनके आश्रितों के पुनर्वास
हेतु सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय की नई "मैला ढोने वाले
स्वच्छकारों के पुनर्वास के लिए स्वरोजगार योजना" (एसआरएमएस)

भारतीय रिज़र्व बैंक ने पहले नई मेला ढोने वाले स्वच्छकारों के पुनर्वास के लिए स्वरोजगार योजना (एस.आर.एम.एस) आरंभ करने के लिए अप्रैल 2008 में बैंकों को अनुदेश जारी किए थे — बैंकों के पास वर्तमान अनुदेश एक साथ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सभी वर्तमान दिशानिर्देशों / अनुदेशों /निदेशों /रिपोर्टिंग प्रोफार्मा को शामिल करते हुए एक मास्टर परिपत्र तैयार किया गया है जो संलग्न है। इस मास्टर परिपत्र को अद्यतन किया गया है तथा इसमें भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 30 जून 2008 तक जारी विषयों पर पहले के अनुदेश समेकित हैं। योजना का ब्योरा तथा इस योजना को कार्यान्वित करने में बैंकों द्वारा पालन किए जानेवाले व्यापक दिशा-निर्देश इस परिपत्र के अनुबंध I में दिए गए हैं। इस नई योजना के कार्य-निष्पादन और वसूली की रिपोर्टिंग के प्रोफार्मा क्रमश: अनुबंध II और अनुबंध III में दिए गए हैं।चूंकि भारत सरकार ने 2005-06 से वर्तमान स्वच्छकारों की मुक्ति और पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय योजना (एनएसएलआरएस) को निधि देना बंद कर दिया है अत: आपको सूचित किया जाता है कि अब से एसएलआरएस के स्थान पर एसआरएमएस नामक नई योजना कार्यान्वित की जाए।

कृपया प्राप्ति सूचना दें।

भवदीय,
(जी. श्रीनीवासन)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

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