मास्टर परिपत्र - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी जनता की जमाराशि स्वीकार्यता(रिज़र्व बैंक) निदेश, 1998 - आरबीआई - Reserve Bank of India
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01 जुलाई 2007 को प्रकाशित
मास्टर परिपत्र - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी जनता की जमाराशि स्वीकार्यता(रिज़र्व बैंक) निदेश, 1998
भारिबैं.2007-08 /1
गैबैंपवि.(नीप्र)कंपरि.सं. 96 /03.02.01/2007-08
1 जुलाई 2007
अध्यक्ष/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियॉं(अवशिष्ट गैर-बैंकिंग
कंपनियों तथा विविध गैर बैंकिंग कंपनियों से इतर)
प्रिय महोदय
मास्टर परिपत्र - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी जनता की जमाराशि स्वीकार्यता(रिज़र्व बैंक) निदेश, 1998
गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा जनता से जमाराशि स्वीकार करने के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक ने निदेश 31 जनवरी 1998 को अधिसूचना सं.डीएफसी. 118/डीजी (एसपीटी)-98 द्वारा जारी किये थे। उक्त अधिसूचना 30 जून 2007 की स्थिति के अनुसार अद्यतन रूप में दी जा रही है।
भवदीय
(पी.कृष्णमूर्ति)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
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