मास्टर परिपत्र - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी लेखा परीक्षक की रिपोर्ट (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1998 - आरबीआई - Reserve Bank of India
79060610
02 जुलाई 2007 को प्रकाशित
मास्टर परिपत्र - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी लेखा परीक्षक की रिपोर्ट (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1998
भारिबैं.2007-08/5
गैबैंपवि.(नीप्र)कंपरि.सं.100 /03.02.01 /2007-08
2 जुलाई, 2007
अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ
(भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 आइ (एफ) में यथा परिभाषित)
प्रिय महोदय
मास्टर परिपत्र - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी लेखा परीक्षक की रिपोर्ट (रिज़र्व बैंक) निदेश, 1998
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के संबंध में निदेश 2 जनवरी 1998 को अधिसूचना सं.डीएफसी. 117/डीजी (एसपीटी)-98 द्वारा जारी किये गये। उक्त अधिसूचना 30 जून 2007 की स्थिति के अनुसार अद्यतन रूप में दी जा रही है।
भवदीय
(पी.कृष्णमूर्ति)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
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