मास्टर परिपत्र - "गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी विवेकपूर्ण मानदंड (रिज़र्व बैंक) निर्देश, 1998" - आरबीआई - Reserve Bank of India
79047895
01 जुलाई 2005 को प्रकाशित
मास्टर परिपत्र - "गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी विवेकपूर्ण मानदंड (रिज़र्व बैंक) निर्देश, 1998"
आरबीआई/2005-06/32 1 जुलाई 2005 अध्यक्ष/सीईओ महोदय, मास्टर परिपत्र - "गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी विवेकपूर्ण मानदंड (रिज़र्व बैंक) निर्देश, 1998" एनबीएफसी और आरएनबीसी पर लागू विवेकपूर्ण मानदंडों पर निदेश भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 31 जनवरी 1998 को अधिसूचना संख्या डीएफसी 119/डीजी(एसपीटी)-98 के माध्यम से जारी किए गए थे। 30 जून, 2005 की स्थिति के अनुसार समय-समय पर किए गए संशोधनों, यदि कोई हो, के साथ विधिवत रूप से अद्यतन की गई उक्त अधिसूचना दोबारा प्रस्तुत की जाती है। भवदीय, (डी.एस. नागी) |
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